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सीएम जयराम ने अनुच्छेद-370 का 118 से तुलना न करने की दी नसीहत, बोले- सरकार नहीं करेगी कोई बदलाव

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की धारा 118 में कोई बदलाव नहीं होगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद-370 और धारा 118 में कोई समानता नहीं है. इस तरह के प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में भी है.

सीएम जयराम ठाकुर
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Published : Aug 8, 2019, 3:21 PM IST

शिमला: हिमाचल की धारा 118 में ना तो कोई बदलाव होगा न इसे हटाया जाएगा और धारा 118 की जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद- 370 से तुलना करने वालो को मुख्यमंत्री जयराम ने नसीहत दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नासमझ लोग 370 और 118 की तुलना कर रहे हैं. भू-सुधार कानून की धारा के तहत में भी बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद- 370 को संवैधानिक तरीके से लगाया गया था जिसे केंद्र सरकार ने हटा दिया गया है, जबकि हिमाचल में रेवन्यू के लिए ही धारा 118 की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जमीनों की रक्षा के लिए ही इसे बनाया गया था लेकिन बाहरी राज्यों के लोगो और यहा लगने वाले पावर प्रोजेक्ट और उद्योगों को जमीन दी जा रही है. इसके लिए धारा 118 की व्यवस्था की गई है और इसकी तुलना जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद-370 से नहीं किया जा सकता है.

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सीएम ने कहा कि अनुच्छेद-370 और धारा 118 में कोई समानता नहीं है. इस तरह के प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में भी है. यह धारा इसलिए लाई गई थी ताकि बाहरी लोग पहाड़ में जमीन खरीद कर यहां के लोगों को जमीनों का चौकीदार न बना सकें.

शिमला: हिमाचल की धारा 118 में ना तो कोई बदलाव होगा न इसे हटाया जाएगा और धारा 118 की जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद- 370 से तुलना करने वालो को मुख्यमंत्री जयराम ने नसीहत दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नासमझ लोग 370 और 118 की तुलना कर रहे हैं. भू-सुधार कानून की धारा के तहत में भी बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद- 370 को संवैधानिक तरीके से लगाया गया था जिसे केंद्र सरकार ने हटा दिया गया है, जबकि हिमाचल में रेवन्यू के लिए ही धारा 118 की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जमीनों की रक्षा के लिए ही इसे बनाया गया था लेकिन बाहरी राज्यों के लोगो और यहा लगने वाले पावर प्रोजेक्ट और उद्योगों को जमीन दी जा रही है. इसके लिए धारा 118 की व्यवस्था की गई है और इसकी तुलना जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद-370 से नहीं किया जा सकता है.

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सीएम ने कहा कि अनुच्छेद-370 और धारा 118 में कोई समानता नहीं है. इस तरह के प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में भी है. यह धारा इसलिए लाई गई थी ताकि बाहरी लोग पहाड़ में जमीन खरीद कर यहां के लोगों को जमीनों का चौकीदार न बना सकें.

Intro:Body:मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि ना समझ लोग 370 और 118 की तुलना कर रहे हीं। भू-सुधार कानून की धारा के तहत में भी बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते क्या इस धारा को भी हटाया जाएगा। इस पर जय राम ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 और धारा 118 में कोई समानता नहीं है। इस तरह के प्रावधान पूर्वोतर राज्यों में भी है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बाहरी लोग पहाड़ में जमीन खरीद कर यहां के बाशिंदों को उन जमीनों का चौकीदार न बना दें। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि यहां पर जमीन खरीदने के लिए सरकार से मंजूरी लेने का प्रावधान है।Conclusion:
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