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मुख्य आयकर आयुक्त ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, नई योजनाओं के बारे में करवाया अवगत

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Published : Mar 3, 2020, 7:03 PM IST

मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्दर खन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार की नई योजना विवाद से विश्वास 2020 के बारे में अवगत करवाया.

Chief Income Tax Commissioner meets CM Jairam Thakur
मुख्य आयकर आयुक्त ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

शिमला: हिमाचल प्रदेश की मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्दर खन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार की नई योजना विवाद से विश्वास 2020 के बारे में अवगत करवाया.

उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य करदाताओं के साथ मुकदमेबाजी कम करना है, क्योंकि नई प्रत्यक्ष कर योजना राजस्व के बदले कर में कुछ राहत प्रदान करती है और प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने का आश्वासन भी देती है.

खन्ना ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लम्बित विवादों को हल करना है. वहीं कर विभाग अथवा करदाता से दायर की जाने वाली अपील के आधार पर भुगतान की शर्तो को अलग कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि 'विवाद से विश्वास' योजना के अन्तर्गत कर विभाग के उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटान की इच्छा रखने वाले करदाताओं के हितों में निर्विवाद रूप से लाभ होगा.

करदाताओं और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच समझौता होने से मामला अदालत में स्थानांतरित किए बिना भी इसका आसानी से समाधान किया जा सकेगा. यह योजना करदाता और विभाग दोनों के लिए लाभकारी है और यह आशा की जाती है कि इससे करदाता के साथ-साथ विभाग को भी बहुत लाभ होगा.

मुख्य आयकर आयुक्त ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और विभाग के उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटारे का लाभ उठाएं.

ये भी पढ़ेंः मंडी: अब पुलिस चौकियों में भी दर्ज हो पाएगी FIR, अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्दर खन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार की नई योजना विवाद से विश्वास 2020 के बारे में अवगत करवाया.

उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य करदाताओं के साथ मुकदमेबाजी कम करना है, क्योंकि नई प्रत्यक्ष कर योजना राजस्व के बदले कर में कुछ राहत प्रदान करती है और प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने का आश्वासन भी देती है.

खन्ना ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लम्बित विवादों को हल करना है. वहीं कर विभाग अथवा करदाता से दायर की जाने वाली अपील के आधार पर भुगतान की शर्तो को अलग कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि 'विवाद से विश्वास' योजना के अन्तर्गत कर विभाग के उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटान की इच्छा रखने वाले करदाताओं के हितों में निर्विवाद रूप से लाभ होगा.

करदाताओं और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच समझौता होने से मामला अदालत में स्थानांतरित किए बिना भी इसका आसानी से समाधान किया जा सकेगा. यह योजना करदाता और विभाग दोनों के लिए लाभकारी है और यह आशा की जाती है कि इससे करदाता के साथ-साथ विभाग को भी बहुत लाभ होगा.

मुख्य आयकर आयुक्त ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और विभाग के उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटारे का लाभ उठाएं.

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