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शारीरिक शोषण को शिकार महिला को मिलेंगे 2 लाख, एसिड अटैक पीड़िता को मिलेगी 3 लाख की राशि

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Published : Oct 18, 2019, 9:43 AM IST

हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. शारीरिक शोषण का शिकार नाबालिग और सीमापार से गोलीबारी से पीड़ित महिला को 2 लाख रूपये का प्रावधान है.

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शिमला: हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. इस अधिसूचना को राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है. अधिसूचना के अनुसार अब दुष्कर्म और एसिड अटैक का शिकार होने पर पीड़ित को 3 लाख तक का हर्जाना मिलेगा.

इसके अलावा शारीरिक शोषण का शिकार नाबालिग और सीमापार से गोलीबारी से पीड़ित महिला को 2 लाख रूपये का प्रावधान है. बता दें कि यौन हमले पर 50 हजार रुपये, मृत्यु पर 2 लाख रुपये, सरकारी चिकित्सक या सरकार की तरफ से अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित गंभीर चोट पर 50 हजार रुपये की राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी.

अधिसूचना के अनुसार यदि पीड़ित 14 वर्ष से कम का होगा तो हर्जाने की राशि को 50 हजार तक बढ़ाया भी जा सकता है. इस तरह 15 तरह से अपराध होने या नुकसान पहुंचने पर 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का हर्जाना दिए जाने का प्रावधान है. इसके लिए आवेदन करने के लिए मापदंड तय किए गए हैं. साथ ही पीड़ित को कानूनी मदद दिए जाने का भी प्रावधान है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. इस अधिसूचना को राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है. अधिसूचना के अनुसार अब दुष्कर्म और एसिड अटैक का शिकार होने पर पीड़ित को 3 लाख तक का हर्जाना मिलेगा.

इसके अलावा शारीरिक शोषण का शिकार नाबालिग और सीमापार से गोलीबारी से पीड़ित महिला को 2 लाख रूपये का प्रावधान है. बता दें कि यौन हमले पर 50 हजार रुपये, मृत्यु पर 2 लाख रुपये, सरकारी चिकित्सक या सरकार की तरफ से अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित गंभीर चोट पर 50 हजार रुपये की राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी.

अधिसूचना के अनुसार यदि पीड़ित 14 वर्ष से कम का होगा तो हर्जाने की राशि को 50 हजार तक बढ़ाया भी जा सकता है. इस तरह 15 तरह से अपराध होने या नुकसान पहुंचने पर 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का हर्जाना दिए जाने का प्रावधान है. इसके लिए आवेदन करने के लिए मापदंड तय किए गए हैं. साथ ही पीड़ित को कानूनी मदद दिए जाने का भी प्रावधान है.

Intro:हिमाचल प्रदेश अपराध से पीडित व्यक्ति प्रतिक स्कीम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. इसको राज्यपाल से अनुमति मिल चुकी है. अधिसूचना के अनुसार अब दुष्कर्म और एसिड अटैक का शिकार होने पर पीडित को 3 लाख तक का हर्जाना मिलेगा. Body:इसके अलावा शारीरिक शोषण का शिकार नाबालिग और सीमापार से गोलीबारी के पीड़ित महिला को 2 लाख रूपए का प्रावधान है. यौन हमले पर 50 हजार रुपए, मृत्यु पर 2 लाख रुपए, सरकारी चिकित्सक या सरकार की तरफ से अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित गंभीर चोट पर 50 हजार रुपए की राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार 80 फीसदी या इससे अधिक जलने पर 2 लाख रुपए, 40 फीसदी से 80 फीसदी तक 1 लाख रुपए और भ्रूण हानि पर 50 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रजनन की हानि पर डेढ़ लाख रुपए और अश्लील प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने पर 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 376 के अधीन अपराध करने के प्रयास से प्रभावित को 50 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी।


Conclusion:अधिसूचना के अनुसार यदि पीड़ित व्यक्ति 14 वर्ष से कम का होगा तो प्रतिकर यानि हर्जाने की राशि को 50 हजार तक बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह 15 तरह से अपराध होने या नुकसान पहुंचने पर 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का हर्जाना दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन करने के लिए मापदंड तय किए गए हैं। यहां तक कि पीड़ित को कानूनी मदद दिए जाने का भी प्रावधान है।
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