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शिमला में दुकानों में नहीं बिकेंगे पटाखे, जानिए वजह

शिमला में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान चिन्हित किए गए हैं. जिला प्रशासन का कहना है कि चिन्हित स्थानों के अलावा यदि कहीं पटाखे बेचे जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करेगा. डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश 6 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2020 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

sale of firecrackers in Shimla
sale of firecrackers in Shimla
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Published : Nov 4, 2020, 6:38 PM IST

शिमलाः राजधानी शिमला में दुकानों में पटाखे नहीं बेच पाएंगे. जिला प्रशासन ने इस बार शहर में 12 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पटाखे बेचे जा सकते हैं. चिन्हित स्थानों के अलावा यदि कहीं पटाखे बेचे जाते हैं तो उन पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा.

पटाखों की बिक्री आईस स्केटिंग रिंक, गोपाल मंदिर बालुगंज के सामने मैदान, लोक निर्माण विभाग पार्किंग संजौली, खलीनी बाईपास रोड, बैडमिंटन कोर्ट पास साईं भवन व शिव मंदिर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में समरहिल मैदान, ढली-संजौली बाईपास पास पेट्रोल पंप, पंचायत मैदान भट्टाकुफर, रानी मैदान कुसुम्पटी, शिव शक्ति मंदिर मैदान टुटू, नगर निगम पार्किंग, सैक्टर-3, न्यू शिमला व ढली-संजौल बाईपास का बस अड्डा में की जाएगी.

वीडियो.

डीसी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि शहर में जहां स्थान चिन्हित किए गए हैं. वहीं पर पटाखे बेचे का सकते हैं और दुकानों या कहीं और पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला ओर लोक निर्माण विभाग शिमला इन चिन्हित स्थानों पर स्टाॅलों को आंबटित करेगा और पुलिस व अग्निश्मन विभाग किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत उचित कदम उठाएगा.

आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश 6 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2020 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से आदेशों की अवहेलना करने वालों पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने लोंगो से भी ज्यादा पटाखे न जलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि पटाखों से खतरनाक गैस निकलती है जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण भी दूषित होता है. ऐसे में कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाएं.

ये भी पढ़ें- 'समय पर कोरोना टेस्ट न करवाने से बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा, देरी से अस्पताल पहुंचना घातक'

शिमलाः राजधानी शिमला में दुकानों में पटाखे नहीं बेच पाएंगे. जिला प्रशासन ने इस बार शहर में 12 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पटाखे बेचे जा सकते हैं. चिन्हित स्थानों के अलावा यदि कहीं पटाखे बेचे जाते हैं तो उन पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा.

पटाखों की बिक्री आईस स्केटिंग रिंक, गोपाल मंदिर बालुगंज के सामने मैदान, लोक निर्माण विभाग पार्किंग संजौली, खलीनी बाईपास रोड, बैडमिंटन कोर्ट पास साईं भवन व शिव मंदिर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में समरहिल मैदान, ढली-संजौली बाईपास पास पेट्रोल पंप, पंचायत मैदान भट्टाकुफर, रानी मैदान कुसुम्पटी, शिव शक्ति मंदिर मैदान टुटू, नगर निगम पार्किंग, सैक्टर-3, न्यू शिमला व ढली-संजौल बाईपास का बस अड्डा में की जाएगी.

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डीसी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि शहर में जहां स्थान चिन्हित किए गए हैं. वहीं पर पटाखे बेचे का सकते हैं और दुकानों या कहीं और पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला ओर लोक निर्माण विभाग शिमला इन चिन्हित स्थानों पर स्टाॅलों को आंबटित करेगा और पुलिस व अग्निश्मन विभाग किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत उचित कदम उठाएगा.

आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश 6 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2020 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से आदेशों की अवहेलना करने वालों पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने लोंगो से भी ज्यादा पटाखे न जलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि पटाखों से खतरनाक गैस निकलती है जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण भी दूषित होता है. ऐसे में कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाएं.

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