ETV Bharat / city

घरों पर ही रहकर करें पूजा-पाठ और नमाज अदा, वरना हो सकती है 2 साल की जेल

सिरमौर प्रशासन हुआ सख्त, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश, उपायुक्त सिरमौर ने की फिर अपील, पूजा-पाठ व नमाज के लिए घरों से बाहर न निकले लोग- उल्लंघन करने पर विभिन्न कानूनों के तहत की जाएगी सख्त कार्रवाई

Will take strict action against those who violate the curfew:-DC
DC कर्फ्यू का उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
author img

By

Published : Apr 3, 2020, 8:02 PM IST

नाहनः कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू के चलते सभी धार्मिक स्थल पूर्णत: बंद किए गए हैं. ऐसे में कुछ शिकायतें मिलने के बाद जिला सिरमौर प्रशासन ने सख्त लहजे में एक बार फिर लोगों से अपील करते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान लोग घर पर ही पूजा-पाठ व नमाज अदा करें.

आदेशों का उल्लंघन करने पर विभिन्न कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत उपायुक्त सिरमौर ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त सिरमौर डॉ आरके परुथी ने कहा कि कर्फ्यू के चलते पहले ही सभी धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें आ रही थी कि मंदिरों-मस्जिदों में लोग इक्कठे हो रहे हैं.

वीडियो रिपोर्ट

उपायुक्त ने एक बार फिर सख्त हिदायत देते हुए जिला वासियों से आग्रह किया है कि कर्फ्यू के दौरान इन सभी बातों पर पूर्णता प्रतिबंध है. किसी भी तरह की पूजा करनी है या इबादत करनी है, तो घरों में ही बैठकर करें. लोग किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे नहीं हो सकते.

उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघन की दिशा में महामारी रोग अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता और अपराधिक प्रक्रिया संहिता के निहित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आदेशों का उल्लंघन करने वाले को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. इसलिए लोग अपने घरों में ही रहे, क्योंकि जब तक लोग बाहर नहीं जाएंगे, तब तक यह घातक बीमारी उनके घर नहीं आएगी.

नाहनः कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू के चलते सभी धार्मिक स्थल पूर्णत: बंद किए गए हैं. ऐसे में कुछ शिकायतें मिलने के बाद जिला सिरमौर प्रशासन ने सख्त लहजे में एक बार फिर लोगों से अपील करते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान लोग घर पर ही पूजा-पाठ व नमाज अदा करें.

आदेशों का उल्लंघन करने पर विभिन्न कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत उपायुक्त सिरमौर ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त सिरमौर डॉ आरके परुथी ने कहा कि कर्फ्यू के चलते पहले ही सभी धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें आ रही थी कि मंदिरों-मस्जिदों में लोग इक्कठे हो रहे हैं.

वीडियो रिपोर्ट

उपायुक्त ने एक बार फिर सख्त हिदायत देते हुए जिला वासियों से आग्रह किया है कि कर्फ्यू के दौरान इन सभी बातों पर पूर्णता प्रतिबंध है. किसी भी तरह की पूजा करनी है या इबादत करनी है, तो घरों में ही बैठकर करें. लोग किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे नहीं हो सकते.

उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघन की दिशा में महामारी रोग अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता और अपराधिक प्रक्रिया संहिता के निहित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आदेशों का उल्लंघन करने वाले को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. इसलिए लोग अपने घरों में ही रहे, क्योंकि जब तक लोग बाहर नहीं जाएंगे, तब तक यह घातक बीमारी उनके घर नहीं आएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.