नाहन: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (Building and Other Construction Workers Welfare Board) के तहत सिरमौर जिला में कामगारों के पंजीकरण की गति बहुत धीमी है. अब तक जिला में करीब 15 हजार कामगार की पंजीकृत है. ऐसे में कामगारों को बोर्ड से पंजीकृत करवाने की धीमी गति को जिला प्रशासन ने तेज करने का निर्णय लिया है. इसके तहत जिले में 5 जुलाई से 30 जुलाई तक व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक कामगार बोर्ड में पंजीकृत होकर सरकार की कल्याणी योजनाओं का लाभ उठा सके.
दरअसल भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद कामगार सरकार द्वारा बोर्ड के माध्यम से चलाई जाने वाली 13 योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें शादी हेतू वित्तिय सहायता, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतू वित्तिय सहायता, विकलांगता पेंशन, अंतिम संस्कार हेतू सहायता, मृत्यु सहायता, बेटी जन्म उपहार योजना, मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों के लिए योजना, विधवा पेंशन योजना, होटल सुविधा योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल हैं. जिसके माध्यम से कामगारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है.
डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने जिले के सभी कामगारों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने का आहवान किया. उन्होंने बताया कि जिला के सभी विकासखंडो में 5 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक पंजीकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा. डीसी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक सिरमौर जिला में 15,300 लोगों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4,892 मनरेगा मजदूर व 10,408 अन्य पंजीकृत किए गए हैं. इनमें से 11,331 लोगों को अब तक करीब 7 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है.
उन्होंने बताया कि 11,336 लोगों में 1,178 लोगों को शादी के लिए वित्तीय सहायता, जबकि 4,224 लोगों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, 75 को मातृत्व प्रसुविधा, 36 लोगों को पितृत्व सुविधा, 92 को चिकित्सा सहायता, 2039 लोगों को केरोसिन स्टोव, 29 को अंतिम संस्कार हेतु सहायता दी गई है. राम कुमार गौतम ने बताया कि पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
कामगार ऐसे करें आवेदन: कामगार पात्र व्यक्ति को पंजीकरण के लिए संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण पत्र के लिए स्थापित प्रति जैसे कि परिवार रजिस्टर की प्रति, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड मान्य होंगे. पंजीकरण के लिए मात्र 1 रुपये देना होगा. जबकि बोर्ड से लगातार लाभ प्राप्त करने के लिए 9 रुपये के दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवाना होगा.