पांवटा साहिब: प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना (old age pension scheme)की शुरुआत की है. इसको लेकर पांवटा साहिब में फॉर्म भरने की प्रकिया करीब 1 महीने पहले शुरू की गई थी. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 500 से ज्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं. पांवटा के तहसील कल्याण अधिकारी ओमप्रकाश चौहान ने बताया कि पांवटा ब्लॉक, नगर परिषद और तिलोरधार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों का वृद्धा पेंशन फॉर्म भरा जा रहा. पिछले 1 महीने से 500 से अधिक लोगों के फॉर्म भर चुके हैं और रोजाना 50 से 70 लोगों के फॉर्म भरे जा रहे.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगी. इसके लिए, सरकार की तरफ से कोई आय सीमा नहीं रखी गई है. हालांकि, कुछ नियम तय किए गए हैं. अब सरकार ने इसके लिए बनाए नियमों को भी जारी कर दिया है. नियम 6 में अपात्रता में कुछ ऐसे वर्गों को जिक्र किया गया है, जो 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद भी इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे.
इनमें वह दंपत्ति शामिल होगी जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रही और जो आयरक भर रहे है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी में किसी एक को सरकारी सेवा की पेंशन मिल रही होगी तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी. वहीं, यदि पति-पत्नी में से कोई एक भी अगर आयकरदाता होगा तो फिर उसे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएग.।
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