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पांवटा साहिब के बद्रीपुर का ये क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर, आदेश जारी

जिला सिरमौर के बद्रीपुर क्षेत्र के ज्यादातर इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. बद्रीपुर में दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था.

डीसी आरके परूथी
डीसी आरके परूथी.
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Published : Jul 12, 2020, 9:04 PM IST

पावंटा साहिब: उपमंडल के बद्रीपुर में आधे से ज्यादा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. उपायुक्त सिरमौर आरके परूथी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.

रविवार शाम को आदेश जारी करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने पांवटा साहिब उपमंडल के बद्रीपुर में वार्ड नंबर एक के मकान नंबर 13/1 से संपूर्ण सिंह के घर तक के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है.

डीसी ने बताया कि डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथीडीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी में दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बद्रीपुर के साथ लगते पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था. अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

डीसी ने अपील करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे. उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद् कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पावंटा साहिब: उपमंडल के बद्रीपुर में आधे से ज्यादा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. उपायुक्त सिरमौर आरके परूथी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.

रविवार शाम को आदेश जारी करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने पांवटा साहिब उपमंडल के बद्रीपुर में वार्ड नंबर एक के मकान नंबर 13/1 से संपूर्ण सिंह के घर तक के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है.

डीसी ने बताया कि डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथीडीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी में दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बद्रीपुर के साथ लगते पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था. अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

डीसी ने अपील करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे. उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद् कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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