मंडी: जिला के उपमंडल सुंदरनगर में अदालत ने दो साल पुराने चेक बांउस मामले में आरोपी को छह माह की कारावास और शिकायतकर्ता बैंक को 2 लाख रूपये हर्जाने के रूप में देने की सजा सुनाई है.
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी रविंदर कुमार ने उपरोक्त क्रेडिट सोसाइटी से एक लाख 57 हजार रूपये लोन के रुप में लिए थे और दोषी ने राशि को चुकता करने की ऐवज में कोई भुगतान नहीं किया था. उन्होंने बताया कि दोषी ने उपरोक्त लोन के भुगतान के लिए अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सुंदरनगर के खाते का एक चेक दिया था, लेकिन खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था.
आशीष शर्मा ने कहा कि चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में दोषी के खिलाफ एनआई एक्ट1881 की धारा 138 के तहत मामला दर्ज करवाया था. जिस पर दो साल बाद अदालत ने आरोपी को छह माह की कारावास और 2 लाख रूपये हर्जाने के रुप में देने की सजा सुनाई है.