मंडी: जिले के उपमंडल सुंदरनगर में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोष में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास व पॉक्सो अधिनियम में सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर दोनों धाराओं में 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि न भरने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा एक साथ चलेंगी. अदालत के फैसले से पीड़िता को करीब साढ़े 6 साल बाद न्याय मिला है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में अदालत के समक्ष 22 गवाह पेश किए गए थे.
जिला उप न्यायवादी कपिल मोहन के अनुसार पीड़िता सुंदरनगर के एक संस्थान में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी. रोजाना की तरह 23 फरवरी 2015 को वह घर से संस्थान जाने के लिए निकली थी. बस छूटने के कारण वह पैदल सुंदरनगर की तरफ जा रही थी इसी दौरान अमित उर्फ मुकेश कुमार निवासी डैहर बाइक पर आया. बाइक रोकने के बाद उसने सुंदरनगर छोड़ने की बात कही. पीड़िता ने मना किया जिसके बाद दोषी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया.
इसके बाद वह उसे सुंदरनगर के बजाय बरमाणा के एक रेस्टोरेंट ले गया. रेस्टोरेंट में उसने शीतल पेयजल में नशीला पदार्थ मिला दिया. रात को बेहोशी की हालत में दोषी पीड़िता को सुंदरनगर के एक गेस्ट हाउस में ले गया वहां उससे दुष्कर्म किया. सुबह जब लड़की को होश आया तो दोषी उसके साथ बिस्तर में सोया हुआ था. जब उससे यह पूछा गया कि यह सब क्या है तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी.
इसके बाद दोषी ने उसे बाइक पर सुंदरनगर छोड़ दिया. इसी दाैरान पीड़िता के स्वजन उसे ढूंढते हुए वहां आ गए. वह उनके साथ घर चली गई. परिवार वालों ने जब रात को घर वापस न लौटने को लेकर पूछताछ की तो उसने आपबीती सुनाई. पीड़िता ने 25 फरवरी को मुकेश कुमार के विरुद्ध थाना सुंदरनगर में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. वहीं अब अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है.
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