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धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, नौकरी पाने के लिए बनाया था 10वीं का नकली प्रमाण पत्र

बीबीएमबी में बेल्डर के रूप में अपनी नियुक्ति के समय दसवीं कक्षा का जाली प्रमाणपत्र जमा करने और धोखाधड़ी के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरनगर कोर्ट नंबर 2 विशाल तिवारी की अदालत ने दोषी ठहराया है. सितंबर 2008 में शिकायत पर पुलिस थाना में यह मामला दर्ज किया गया था. 2010 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला.

Court sentenced a person for making fake certificate to get job in Sundernagar
फोटो.
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Published : Mar 12, 2021, 7:09 PM IST

सुंदरनगर : वर्ष 1993 में बीबीएमबी में बेल्डर के रूप में अपनी नियुक्ति के समय दसवीं कक्षा का जाली प्रमाणपत्र जमा करने और धोखाधड़ी के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरनगर कोर्ट नंबर 2 विशाल तिवारी की अदालत ने दोषी ठहराया है.

जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा

गांव सोइला लोअर तहसील सदर बिलासपुर के निवासी रोशन लाल को अदालत ने 8000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जांच से पता चला था कि आरोपी केवल 6वीं पास था और उसने प्रमाण पत्र में गलत जन्मतिथि भी डाली थी.

2010 में अदालत में आरोप पत्र दायर

सितंबर 2008 में शिकायत पर पुलिस थाना में यह मामला दर्ज किया गया था. 2010 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला.

ये भी पढ़ेंः- सास-बहू के बीच किचन में हुई कहासुनी, बेटे ने मां की गोली मारकर ली जान

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सुंदरनगर : वर्ष 1993 में बीबीएमबी में बेल्डर के रूप में अपनी नियुक्ति के समय दसवीं कक्षा का जाली प्रमाणपत्र जमा करने और धोखाधड़ी के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरनगर कोर्ट नंबर 2 विशाल तिवारी की अदालत ने दोषी ठहराया है.

जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा

गांव सोइला लोअर तहसील सदर बिलासपुर के निवासी रोशन लाल को अदालत ने 8000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जांच से पता चला था कि आरोपी केवल 6वीं पास था और उसने प्रमाण पत्र में गलत जन्मतिथि भी डाली थी.

2010 में अदालत में आरोप पत्र दायर

सितंबर 2008 में शिकायत पर पुलिस थाना में यह मामला दर्ज किया गया था. 2010 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला.

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