करसोग: पूरे देश में दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. लोग बाजारों में खरीददारी के लिए पहुंच रहे हैं. उपमंडल करसोग में भी दिवाली के लिए बाजारों में रौनक लग गई है. प्रशासन ने आग लगने की आशंका और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री को लेकर अधिसूचना जारी की है. प्रशासन ने दुकानों पर पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
अधिसूचना के अनुसार प्रशासन ने उपमंडल में खुले स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान भी चिन्हित किए हैं. ऐसे में अब व्यापारियों को केवल चिन्हित किए गए स्थानों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी. इसके बाद भी अगर कोई भी दुकानों से पटाखे बेचते हुए पकड़ा जाता है तो आदेशों की अवहेलना करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
यही नहीं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए करसोग में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे. प्रशासन ने इस अवधि के दौरान पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. करसोग के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखे की बिक्री के लिए खुले स्थान चिन्हित किए गए हैं. अधिसूचना के मुताबिक करसोग बाजार में रामलीला ग्राउंड और इमला बिमला पुल के समीप खुले स्थानों पर पटाखों की बिक्री की जा सकती है.
इसके अतिरिक्त चुराग बाजार में दुकानदारों के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने और सनोटी रोड पर पटाखे बेचने की अनुमति होगी. इसके अलावा पांगणा में अस्पताल के नजदीक पंचायतघर के पीछे पटाखे बेचने के लिए स्टॉल लगाए जा सकते है. तत्तापानी में शिमला-मंडी मार्ग पर सतलुज नदी पर बने पुल में खुले स्थान पर पटाखे बेचने की अनुमति होगी.
प्रशासन ने भीड़-भाड़ वाले बाजारों में लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मेन बाजार करसोग, मेन बाजार चुराग, मेन बाजार ममेल, मेन बाजार पांगणा व मेन बाजार तत्तापानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी.
एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि सब डिवीजन करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं. इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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