हमीरपुरः वीकेंड पर शनिवार और रविवार को दुकानें बंद ना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हमीरपुर पुलिस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है.
इस अधिनियम के अंतर्गत यदि निर्देशों के बावजूद सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 बजे से पहले और शाम 6:00 बजे के बाद कोई दुकानदार दुकानें खोलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है.
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर की तरफ से इस बाबत स्पष्ट दिशा निर्देश सभी संबंधित स्थानों को जारी कर दिए गए हैं. इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी जरूरी सामान की वस्तुओं के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश जिला भर में प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं.
एसपी ने दिशा निर्देश किए जारी
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है.
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है. पुलिस इसके लिए अधिकृत है और अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए हमीरपुर जिला के सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और एफआईआर
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के अनुसार जुर्माना भी किया जा सकता है और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है. कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिला प्रशासन की तरफ से लिए गए निर्णय के आधार पर ही पुलिस विभाग हुई.
ये भी पढ़ेंः क्या ब्रिगेडियर खुशाल सिंह होंगे मंडी से भाजपा का चेहरा, पार्टी में राजनीतिक हलचल तेज