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हमीरपुर में धारा 144, कोरोना वायरस को लेकर निर्देश जारी - हमीपुर में धारा 144 लागू

नोवल कोरोना वायरस को लेकर जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने धारा 144 को लागू करने के आदेश जारी किए हैं. कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है. साथ ही प्रभावित होने के लक्षणों के पता चलने पर तुरंत निगरानी अधिकारी को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है.

section 144 in Hamirpur
हमीरपुर में धारा 144
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Published : Mar 17, 2020, 9:53 PM IST

हमीरपुरः नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जिला हमीरपुर में धारा 144 को लागू करने के आदेश जारी किए हैं. कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है.

इसके साथ ही जिला में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 से प्रभावित होने के लक्षणों या इस बारे में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से निगरानी अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी और उपचार में सहयोग भी करने को भी कहा गया है.

इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति या उसके सम्पर्क में आए अन्य सभी व्यक्तियों को निगरानी, निरीक्षण, जांच, शारीरिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन, आइसोलेशन और उपचार से संबंधित निगरानी अधिकारियों के निर्देशों (लिखित या मौखिक) की अनुपालना भी करनी होगी. अगर उपरोक्त व्यक्ति इन निर्देशों की अनुपालना में आनाकानी करते हैं तो उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 270 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है.

वीडियो.

जिला दंड अधिकारी की ओर से जारी आदेशों में ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह के परिसर के सभी मालिकों, प्रभारियों व किराएदारों को उस परिसर में रहने वाले कोविड-19 से संक्रमित या इसके लक्षणों वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसका हाल ही में कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा का इतिहास रहा हो, के बारे में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों को सुचित किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- coronavirus: बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध

हमीरपुरः नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जिला हमीरपुर में धारा 144 को लागू करने के आदेश जारी किए हैं. कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है.

इसके साथ ही जिला में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 से प्रभावित होने के लक्षणों या इस बारे में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से निगरानी अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी और उपचार में सहयोग भी करने को भी कहा गया है.

इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति या उसके सम्पर्क में आए अन्य सभी व्यक्तियों को निगरानी, निरीक्षण, जांच, शारीरिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन, आइसोलेशन और उपचार से संबंधित निगरानी अधिकारियों के निर्देशों (लिखित या मौखिक) की अनुपालना भी करनी होगी. अगर उपरोक्त व्यक्ति इन निर्देशों की अनुपालना में आनाकानी करते हैं तो उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 270 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है.

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जिला दंड अधिकारी की ओर से जारी आदेशों में ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह के परिसर के सभी मालिकों, प्रभारियों व किराएदारों को उस परिसर में रहने वाले कोविड-19 से संक्रमित या इसके लक्षणों वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसका हाल ही में कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा का इतिहास रहा हो, के बारे में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों को सुचित किया जाना चाहिए.

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