कांगड़ा: धर्मशाला मैक्लोडगंज बस स्टैंड को पब्लिक पार्किंग के रूप में उपयोग में लाने के लिए डीसी राकेश प्रजापति ने आदेश जारी किए हैं. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 117 एवं हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 के रूल 196 के तहत यह आदेश जारी किया गया है.
मोटर पार्किंग कंट्रोल के लिए डीसी ने कार्यकारी कमेटी का गठन भी किया है. जिसमें एसडीएम को चेयरमैन, डीएसपी, तहसीलदार, आरएम एचआरटीसी, स्टेशन हाउस ऑफिसर को सदस्य नियुक्त किया गया है. इसके अलावा सलाहकार समिति में मैक्लोडगंज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है.
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि मैक्लोडगंज बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है और पिछली साल पीक सीजन में पार्किंग बंद होने से अव्यवस्था का माहौल था. उन्होंने बताया कि पिछली पीक सीजन को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी. इसके अलावा सितंबर के बाद टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पार्किंग की समस्या पेश आ सकती है, जिसके चलते मैक्लोडगंज में एचआरटीसी बस स्टैंड को पब्लिक पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग लाने के आदेश दिए गए हैं.
बता दें कि कार्यकारी समिति को उपरोक्त पार्किंग स्थल को निशुल्क व सुचारू तौर पर चलाने के लिए अधिकृत किया गया है. मैक्लोडगंज के आसपास जाम की स्थिति से निपटने व पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के लिए ही यह कदम उठाए गया है, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े.