धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9th से +2 की नवीनीकरण संबद्धता (Renewal Affiliation) कक्षा स्तरोन्नत (Up-gradation) एवं नई संबद्धता (fresh Affiliation) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14 अक्तूबर से 25th अक्तूबर और संबद्धता आवेदन फार्म को पूरा भरकर हार्ड कॉपी, संबद्धता हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑफलाइन कार्यालय में जमा करवाने की तिथि 31-10-2021 निर्धारित की गई है.
डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया की इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे संबद्धता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करवाया जाना है संबद्धता से संबन्धित समस्त जानकारी विवरण पुस्तिका (Prospectus) में बोर्ड की बेबसाइट www.hpbose.org पर उपलब्ध है.
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9th-12th तक की संबद्धता प्रदान की जाती है अतः बोर्ड कार्यालय द्वारा केवल कक्षा 9 से 12 तक की संबद्धता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों को सत्र 2022-23 की संबद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है .
संबद्धता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र गत वर्ष की भान्ति केवल बोर्ड वेबसाईट पर पर ही उपलब्ध है इच्छुक संस्थान इसे स्वयं दिनांक 1 अक्तूबर, 2021 से डाउनलोड करके, इसमें मांगी गई समस्त जानकारी भरकर बोर्ड कार्यालय को ऑनलाइन करने के पश्चात भेज सकते हैं. संबद्धता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई का वह स्वयं उत्तरदायी होगा.
डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थान संबद्धता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु संबद्धता नियम और विनियम (Prospectus) का गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को संबद्धता आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है. उस बारे सही जानकारी मिल सके.
उन्होंने बताया कि सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिमला से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, संबंधित कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी से भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी संलग्न करना आवश्यक है.
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