चंबाः चंबा मुख्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कार्यालय में आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इसकी अध्यक्षता प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने की.
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के जिन लाभार्थियों ने निगम से सीमांत धन योजना, हस्तशिल्प विकास योजना और सुख-समृद्धि योजना, अंबेडकर लघु ऋण योजना के अंतर्गत साल 1981 से लेकर साल 2015 तक 50 हजार तक सहायता प्राप्त की है और जो किसी अत्यंत विशेष परिस्थितियों कारण जैसे मृत्यु प्राकृतिक आपदा एवं अपंगता ऋण की किश्त अदा नहीं कर पाए, उनके लिए ऋण माफी की एक मुख्तार योजना अनुमोदित की गई है.
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एकमुश्त निपटारा योजना 2021 से मिला लाभ
जय सिंह ने बताया कि भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत घोषित मामलों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना 2021 के तहत जिन लाभार्थियों ने शीर्ष राष्ट्रीय निगम के सौजन्य से इस निगम के माध्यम से 50 लाख से ऊपर की योजनाओं में ऋण सहायता प्राप्त की है और जिन्होंने किन्हीं विशेष कारणों से निश्चित समय अवधि में ऋण की किश्त अदा नहीं की व जिनके भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया जारी है, उन्हें इसमें कवर किया जाएंगा.
वित्तीय मामलों के बारे में मुख्यमंत्री से करेंगे सलाह
जय सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से निगम के लिए वित्तीय मामलों के बारे सलाह की जाएगी. साल 1981 से साल 2015 तक 50 हजार से अधिक ऋण लेने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से संबंधित लोगों का ऋण माफ किया गया है. ऋण माफ करने को लेकर निगम ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था. इसके चलते 12 करोड़ से अधिक की राशि माफ की गई, जिसके चलते 50,000 से अधिक ऋण लेने वालों ने राहत की सांस ली है.
इस दौरान जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जिला अध्यक्ष मान सिंह व जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महामंत्री जिला विक्रम सूर्य भी मौजूद रहे.
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