चंबाः जिला चंबा के सलूणी में सड़क निर्माण में अवैध रूप से पेड़ों पर पीला पंजा चलाने वाले ठेकेदार को वन विभाग ने करीबल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अवैध डंपिंग को लेकर भी ठेकेदार को जुर्माना लगाया गया है. साथ ही ठेकेदार को विभाग की ओर से कड़ी हिदायत दी गई है कि उसने वन संपदा को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
वन विभाग की टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश चंद की अगुवाई में दीघाई से परजाना तक बनाई जा रही सड़क का मुआयना किया. इस दौरान टीम ने मौके पर पाया कि सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने जेसीबी से 13 चीड़ के पेड़ अवैध रूप से गिरा दिए हैं. इसके अलावा अवैध डंपिंग की वजह से जंगली झाड़ी और वनस्पति की मिट्टी भी नष्ट हुई है.
इसको लेकर टीम ने पूरी रिपोर्ट बनाई. इसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित ठेकेदार को वन विभाग ने पेड़ गिराने के लिए 72 हजार 232 रुपये जुर्माना लगाया है. जबकि, 8000 रुपये अवैध डंपिंग करने पर जुर्माना लगाया गया है.
टीम की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार ने 400 क्यूबिक मीटर तक अवैध डंपिंग की थी. इससे वहां पर भूस्खलन का भी खतरा पैदा हो गया था. वन विभाग की टीम ने तुरंत अवैध डंपिंग को बंद करवा दिया. ठेकेदार को बिना अनुमति के पेड़ों को नहीं काटने की हिदायत दी गई.
इस बारे में सलूणी के डीएफओ अशोक कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पेड़ों को गिराने पर ठेकेदार को अस्सी हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. साथ ही ठेकेदार को अवैध डंपिंग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्देशों की पालना न होने पर ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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