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खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने बिलासपुर की दो फ्लोर मिल पर लगाया 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

बिलासपुर में दो फ्लोर मिलों को 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने कुछ खामियां पाए जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों फ्लोर मिलों को एक महीने का शो कॉज नोटिस दिया था, लेकिन जबाव संतोषजनक न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया है.

Food supply department fine two floor mills in Bilaspur
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Published : Oct 22, 2020, 4:33 PM IST

बिलासपुरः जिला में दो फ्लोर मिलों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने कुछ खामियां पाए जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों फ्लोर मिलों को एक महीने का शो कॉज नोटिस दिया था, लेकिन जबाव संतोषजनक न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया है.

वहीं, सिविल सप्लाई कारपोरेशन के दो होल सेलर को भी खामियां पाए जाने के चलते जुर्माना लगाया गया है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बिलासपुर के जिला नियंत्रक पवन कुमार शर्मा ने खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जिला की दो आटा मिलों का औचक निरीक्षण किया गया था.

इस दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एक महीने का शो कॉज नोटिस जारी कर जबाव-तलब किया गया था. दोनों मिलों की तरफ से भेजे गए जबाव संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा सिविल सप्लाई कारपोरेशन के दो होल सेलर को भी जुर्माना लगाया गया है. दोनों थोक विक्रेताओं के पास विंग मशीनों का रखरखाव सही नहीं पाया गया या फिर वर्किंग ऑर्डर नहीं थी. उनकी ओर से भी भेजे गए जबाव संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों होल सेलर को दस दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

उन्होंने कहा कि जिला में औचक निरीक्षण अभियान को तेज कर दिया गया है. इसके तहत हर उपमंडल में जाकर व्यवस्थाओं की जांच की जा रहीं हैं. साथ ही जहां- जहां खामियां नजर आ रही हैं. उन्हें दूर करने के लिए संबंधित फर्मों व होल सेलर को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

रेट लिस्ट न लगाने पर होगी कार्रवाई

वहीं, जिला नियंत्रक पवन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन के चलते दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी दुकानदारों को दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं. निरीक्षण के दौरान यदि दुकानों के बाहर रेट लिस्ट नहीं लगी होगी तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ेंः NSUI के साथ मिलकर HPU में विक्रमादित्य सिंह ने किया प्रर्दशन, VC से की मुलाकात

बिलासपुरः जिला में दो फ्लोर मिलों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने कुछ खामियां पाए जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों फ्लोर मिलों को एक महीने का शो कॉज नोटिस दिया था, लेकिन जबाव संतोषजनक न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया है.

वहीं, सिविल सप्लाई कारपोरेशन के दो होल सेलर को भी खामियां पाए जाने के चलते जुर्माना लगाया गया है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बिलासपुर के जिला नियंत्रक पवन कुमार शर्मा ने खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जिला की दो आटा मिलों का औचक निरीक्षण किया गया था.

इस दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एक महीने का शो कॉज नोटिस जारी कर जबाव-तलब किया गया था. दोनों मिलों की तरफ से भेजे गए जबाव संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा सिविल सप्लाई कारपोरेशन के दो होल सेलर को भी जुर्माना लगाया गया है. दोनों थोक विक्रेताओं के पास विंग मशीनों का रखरखाव सही नहीं पाया गया या फिर वर्किंग ऑर्डर नहीं थी. उनकी ओर से भी भेजे गए जबाव संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों होल सेलर को दस दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

उन्होंने कहा कि जिला में औचक निरीक्षण अभियान को तेज कर दिया गया है. इसके तहत हर उपमंडल में जाकर व्यवस्थाओं की जांच की जा रहीं हैं. साथ ही जहां- जहां खामियां नजर आ रही हैं. उन्हें दूर करने के लिए संबंधित फर्मों व होल सेलर को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

रेट लिस्ट न लगाने पर होगी कार्रवाई

वहीं, जिला नियंत्रक पवन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन के चलते दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी दुकानदारों को दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं. निरीक्षण के दौरान यदि दुकानों के बाहर रेट लिस्ट नहीं लगी होगी तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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