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बिलासपुर में कर्फ्यू के नियमों में बदलाव, अब सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रहेगी छूट - बिलासपुर डीसी कोरोना वायरस पर

डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बिलासपुर जिला में कोविड-19 को लेकर लगाए में कर्फ्यू के नियमों में बदलाव किए हैं. अब कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे की छूट प्रदान की गई है.

bilaspur dc on corona virus
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Published : May 5, 2020, 12:08 AM IST

बिलासपुरः जिला बिलासपुर में अब कोरोना के लिए लगाए गए कर्फ्यू में मौजूदा 4 घंटे की छूट को बढ़कर 5 घंटे कर दिया गया है. अब सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे की छूट प्रदान की गई है. ये जानकारी डीसी बिलासपुर ने दी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कार्यालय कार्य करेंगे. साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, तम्बांकू गुटका, च्यूगिम इत्यादि के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

डीसी बिलासपुर ने कहा कि दुकानों में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है और एक समय में दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि नाई की दुकान, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे जबकि ढाबा और हलवाई, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इन दुकानों में केवल काउंटर पर बिक्री एवं होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

उन्होंने बताया कि इन दुकानों में बैठ कर खाने एवं सेवा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि 65 से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे केवल जरूरत एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे.

ये भी पढ़ें- EXCLUSIVE: परिवहन मंत्री बोले: प्रदेश में बस सेवा शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करेगी सरकार

बिलासपुरः जिला बिलासपुर में अब कोरोना के लिए लगाए गए कर्फ्यू में मौजूदा 4 घंटे की छूट को बढ़कर 5 घंटे कर दिया गया है. अब सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे की छूट प्रदान की गई है. ये जानकारी डीसी बिलासपुर ने दी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कार्यालय कार्य करेंगे. साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, तम्बांकू गुटका, च्यूगिम इत्यादि के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

डीसी बिलासपुर ने कहा कि दुकानों में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है और एक समय में दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि नाई की दुकान, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे जबकि ढाबा और हलवाई, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इन दुकानों में केवल काउंटर पर बिक्री एवं होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

उन्होंने बताया कि इन दुकानों में बैठ कर खाने एवं सेवा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि 65 से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे केवल जरूरत एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे.

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