अहमदाबाद: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया. शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में 'निर्दोष लोगों' को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली थी. सीतलवाड़ 26 जून को गिरफ्तारी के बाद से ही अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद थीं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमानत की औपचारिकताओं के लिए सीतलवाड़ को सत्र न्यायाधीश वीए राणा के समक्ष पेश किया गया था. विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, 'सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा दो अन्य शर्तें भी लगाईं. सत्र अदालत ने आरोपी सीतलवाड़ को 25,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का आदेश दिया.'