हरियाणा में कुशल युवाओं की कमी से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देना सरकार के लिए चुनौती
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में 75 फीसदी के आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. ये अधिसूचना हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या से 75 प्रतिशत रोजगार बिल को मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई है. अब ये कानून 50 हजार मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर लागू होगा. बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा.