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इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को पुलिस ने लिया दो दिन के रिमांड पर

यमुनानगर में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के मामले में इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को रादौर पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पेश कर पुलिस ने बड़शामी को दो दिनों के रिमांड पर लिया है.

Former INLD MLA Sher Singh Badshami on two days police remand
पुर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को पुलिस ने लिया दो दिन के रिमांड पर
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Published : Dec 3, 2019, 9:31 AM IST

यमुनानगर: जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के मामले में लाडवा से इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को रादौर पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कर दो दिनों के रिमांड पर लिया है.

क्या है मामला ?

सहायक जिला अटॉर्नी अरुण कुमार ने बताया कि बड़शामी पर आरोप है कि खुर्दबन गांव के निवासी कर्मवीर की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इकरारनामा बनवा लिया. इस जमीन को किसी और को बेचने का सौदा तय कर बयाना ले लिया.

पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को पुलिस ने लिया दो दिन के रिमांड पर

इसे भी पढ़ें: पानीपत: नकली ASI बनकर फर्जी इंटरव्यू के जरिए करते थे ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

मामले का पता लगते ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूर्व विधायक रहे शेर सिंह बड़शामी, ईश्वर सिंह और गुरुग्राम के कटारिया मोहल्ला निवासी कर्म सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया. कर्मवीर सिंह की 96 कनाल दस मरले जमीन है. दो जुलाई 2016 को उनकी इस जमीन का इकरारनामा तैयार कर शेर सिंह और ईश्वर सिंह ने कर्म सिंह से बयाना ले लिया. इसका पता लगने पर जब कर्म सिंह ने इन लोगों से बात की, तो वह धमकी देने लगे. इसी मामले में कोर्ट के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई.

दिल्ली से सीबीआई भी आई थी बड़शामी को गिरफ्तार करने
इधर फर्जी दस्तावेज के मामले में जहां पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को रादौर पुलिस ने गिरफ्तार किया. वहीं जेबीटी घोटाले में वारंट जारी होने के बाद चौधरी शेर सिंह बड़शामी को गिरफ्तार करने सीबीआई दिल्ली की टीम रादौर थाने पहुंची थी. पूर्व विधायक को रादौर पुलिस ने रविवार की शाम को गिरफ्तार किया था. पुलिस की कड़ी निगरानी में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने जमीन मामले में रिकवरी के लिए पूर्व विधायक को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक शेर सिंह पिछले कई वर्षों से मेडिकल बेस पर जेबीटी घोटाले में जमानत पर थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द करते हुए सीबीआई को उनका अरेस्ट वारंट जारी किया है. जिसके बाद सोमवार को सीबीआई की टीम भी यमुनानगर कोर्ट में डटी रही.

40 हजार रुपयों की हो चुकी है रिकवर
एसएचओ रादौर गुरुदेव सिंह ने बताया कि शेर सिंह बड़शामी को कोर्ट में पेश किया गया था. माननीय अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उन्होंने बताया कि पहले रिमांड लिया था, उसमें 40 हजार रुपयों की रिकवरी हुई थी. पूर्व विधायक को फिर से कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अब गुरुग्राम से फर्जी दस्तावेजों में इस्तेमाल हुई मोहरें ,नोटरी पावर ऑफ अटॉर्नी और 44 लाख 60 हजार रुपए रिकवर करने हैं.

यमुनानगर: जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के मामले में लाडवा से इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को रादौर पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कर दो दिनों के रिमांड पर लिया है.

क्या है मामला ?

सहायक जिला अटॉर्नी अरुण कुमार ने बताया कि बड़शामी पर आरोप है कि खुर्दबन गांव के निवासी कर्मवीर की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इकरारनामा बनवा लिया. इस जमीन को किसी और को बेचने का सौदा तय कर बयाना ले लिया.

पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को पुलिस ने लिया दो दिन के रिमांड पर

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मामले का पता लगते ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूर्व विधायक रहे शेर सिंह बड़शामी, ईश्वर सिंह और गुरुग्राम के कटारिया मोहल्ला निवासी कर्म सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया. कर्मवीर सिंह की 96 कनाल दस मरले जमीन है. दो जुलाई 2016 को उनकी इस जमीन का इकरारनामा तैयार कर शेर सिंह और ईश्वर सिंह ने कर्म सिंह से बयाना ले लिया. इसका पता लगने पर जब कर्म सिंह ने इन लोगों से बात की, तो वह धमकी देने लगे. इसी मामले में कोर्ट के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई.

दिल्ली से सीबीआई भी आई थी बड़शामी को गिरफ्तार करने
इधर फर्जी दस्तावेज के मामले में जहां पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को रादौर पुलिस ने गिरफ्तार किया. वहीं जेबीटी घोटाले में वारंट जारी होने के बाद चौधरी शेर सिंह बड़शामी को गिरफ्तार करने सीबीआई दिल्ली की टीम रादौर थाने पहुंची थी. पूर्व विधायक को रादौर पुलिस ने रविवार की शाम को गिरफ्तार किया था. पुलिस की कड़ी निगरानी में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने जमीन मामले में रिकवरी के लिए पूर्व विधायक को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक शेर सिंह पिछले कई वर्षों से मेडिकल बेस पर जेबीटी घोटाले में जमानत पर थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द करते हुए सीबीआई को उनका अरेस्ट वारंट जारी किया है. जिसके बाद सोमवार को सीबीआई की टीम भी यमुनानगर कोर्ट में डटी रही.

40 हजार रुपयों की हो चुकी है रिकवर
एसएचओ रादौर गुरुदेव सिंह ने बताया कि शेर सिंह बड़शामी को कोर्ट में पेश किया गया था. माननीय अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उन्होंने बताया कि पहले रिमांड लिया था, उसमें 40 हजार रुपयों की रिकवरी हुई थी. पूर्व विधायक को फिर से कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अब गुरुग्राम से फर्जी दस्तावेजों में इस्तेमाल हुई मोहरें ,नोटरी पावर ऑफ अटॉर्नी और 44 लाख 60 हजार रुपए रिकवर करने हैं.

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश भिवानी
दिनांक 2 दिसंबर।
क्षा दसवीं एवं बारहवीं के आवेदन-पत्र, शुल्क प्राप्त करने की तिथि 2 दिसंबर
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु कक्षा नौंवी से बारहवीं तक के सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एनरोलमैंट रिटर्न एवं कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के आवेदन-पत्र, शुल्क प्राप्त करने की तिथि बिना विलम्ब शुल्क सहित 2 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक निर्धारित की गई है।
Body: उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमैंट शुल्क 150 रूपये एवं अन्य राज्यों से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शुल्क 200 रूपये प्रति विद्यार्थी जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त सैकेंडरी परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रूपये व 100 रूपये का अतिरिक्त शुल्क प्रायोगिक विषयों के लिए एक मुश्त सभी श्रेणी परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कुल 850 रूपये व 100 रूपये का अतिरिक्त शुल्क प्रायोगिक विषयों के लिए एक मुश्त सभी श्रेणी परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालयी परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय लेता है तो उसे परीक्षा शुल्क के अलावा 200 रूपये अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा।
Conclusion: बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमैंट रिटर्न, आवेदन-पत्र एवं शुल्क 10 दिसम्बर तक एक मुश्त में जमा करवाना सुनिश्चित करें। कक्षा नौंवी से बारहवीं के छात्रों की एनरोलमैंट भरते समय परीक्षार्थी का आधार कार्ड का नम्बर भी अवश्य दर्ज किया जाना है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा नौंवी के छात्रों के एनरोलमैंट भरते समय परीक्षार्थी का वैल्कपिक विषय (छठा विषय) भरना आवश्यक होगा। शुल्क केवल गेटवे पैमेंट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित तिथि उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

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