सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
बरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 23 दिसंबर, 2022 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता का निधन हो चुका है. वह अपने छोटे भाई और बहन के साथ ननिहाल में रहती है. वह 11वीं कक्षा की छात्रा है. वह 22 दिसंबर, 2022 की रात में घर के अंदर सो रही थी. तड़के तीन बजे उसकी आंख खुली तो देखा कि बिजेंद्र उसके साथ छेड़खानी कर रहा था. वह चिल्लाई तो उसने मुंह दबा दिया. साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा. इसके बाद वो भाग गया.
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उसने इस बारे में परिजनों को बताया. जिस पर पुलिस को शिकायत दी गई. पुलिस ने छेड़खानी, घर में घुसकर धमकी देने और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. मामले में कार्रवाई करते हुए बरोदा थाना पुलिस ने 24 दिसंबर, 2022 को बिजेंद्र उर्फ चल्लू (36) को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 354 में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, 506 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सभी सजा एक साथ चलेंगी. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं.