सोनीपत: नाबालिग लड़की से रेप मामले में सोनीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. जुर्माना राशि ना भरने की सूरत में दोषी को 22 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. खरखौदा क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर रहने वाले शख्स ने 18 मई 2022 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि वो मूलरूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.
उनकी 13 साल की बेटी 17 मई 2022 को अचानक लापता हो गई थी. उन्होंने अपने स्तर पर नाबालिग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए. जिसके बाद शख्स ने पुलिस को नाबालिग की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, हालांकि उनकी बेटी कुछ दिन बाद लौट आई थी. जिसने बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का रणजीत उसे बहकाकर ले गया था. वो ईंट भट्ठे के पास ही रहता था. रणजीत ने नाबालिग से दुष्कर्म किया.
इस बात की जानकारी पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने रणजीत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया कि पुलिस की टीम ने रणजीत को 23 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था. उससे घटनास्थल की निशानदेही कराई थी. जिसके बाद रणजीत को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी रणजीत को दोषी करार दिया. शुक्रवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.