सोनीपत: गन्नौर में चैंबर अलॉटमेंट में नियमों की अवेहलना पर अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट के अधिवक्ता विकास लोहचब के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि गन्नौर बार एसोसिएशन द्वारा 63 चैंबर का निर्माण किया जाना था. सभी चैंबर योग्य अधिवक्ताओं को आवंटित किए जाने थे, लेकिन नियमों को ताक पर रख कर अपनी इच्छा अनुसार अपने नजदीकियों को सहयोग करने की नीयत से आवंटित किए गए हैं.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी हरियाणा द्वारा नियम बनाए गए हैं कि एक चैंबर एक ही जगह अधिवक्ता को आवंटित होना चाहिए, लेकिन इस नियम की अवेहलना की गई. ये चैंबर बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया की अनदेखी कर बनाए गए. बिल्डिंग प्लान के मुताबिक 63 चैंबर का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कमेटी ने अपने स्तर पर उसका बदलाव कर दिया है.
चैंबर निर्माण के लिए एकत्रित की गई राशि का रिकॉर्ड नहीं है. ये चैंबर योग्य अधिवक्ताओं से राशि एकत्रित करने के बाद बनाए गए हैं, तो सभी अधिवक्ताओं को आवंटन में समान अधिकार मिलना चाहिए या चैंबर ड्रा के माध्यम से आवंटित होने चाहिए. याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने अब बिल्डिंग कमेटी, हरियाणा सरकार, बार एसोसिएशन गन्नौर, कंस्ट्रक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
ये भी पढ़ें- सरकार का यू-टर्न, फाइनल ईयर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा
हाई कोर्ट अधिवक्ता विकास लोहचब ने बताया कि चैंबर आवंटन में नियमों की अवेहलना हुई है. इसी आधार पर उनके माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिल्डिंग कमेटी, हरियाणा सरकार, बार एसोसिएशन गन्नौर, कंस्ट्रक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी करने के कहा है. इस मामले में गन्नौर बार एसोसिएशन के प्रधान आरएम पंघाल ने कहा कि मामले को लेकर अभी बार एसोसिएशन के पास कोई जानकारी नहीं है. यदि नोटिस मिलेंगे तो इस बारे में अवगत करवा दिया जाएगा.