सोनीपत: कड़ाके की ठंड में जहां बच्चे घर के अंदर रहते हैं. ऐसी ठंड में कुछ बच्चे खुले आसमान के नीचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बच्चों का यह अनोखा विरोध सोनीपत के लघु सचिवालय (Children protest at Sonipat Secretariat) के सामने चल रहा है. छोटे बच्चों ने 134-ए में दाखिला न होने पर ये विरोध शुरू किया है. सचिवालय के सामने ही पैरेंट्स ने अपने छोटे बच्चों पढ़ाना शुरू कर दिया है. सभी का यही कहना था कि सरकार और प्रशासन द्वारा बार-बार 134-ए के तहत दाखिले की तारीख बढ़ाई जा रही है. इससे उनके बच्चों के दाखिले अभी तक नहीं हुए हैं.
सोनीपत लघु सचिवालय के सामने ये छोटे बच्चे यहीं पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. जब इन बच्चों से पूछा गया कि आप यहां क्यों पढ़ रहे हो तो उन्होंने जवाब दिया कि सोनीपत के शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी हमारे एडमिशन नहीं करवा रहे हैं. इसी कारण यहां बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती.
वहीं अभिभावक संघ के सदस्यों ने कहा कि वह बच्चों के दाखिले के लिए सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. सभी अधिकारी इधर से उधर भगा रहे हैं. हम सभी अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं लेकिन अधिकारी दाखिला नहीं करवा रहे हैं. इसी के विरोध में हम लोगों ने सचिवालय के सामने ही छोटे बच्चों की क्लास लगाई है. स्कूल टाइम तक यह क्लास चलेगी और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और सभी बच्चों को दाखिले नहीं मिलेंगे इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें- 134A के तहत दाखिले की आखिरी तारीख, स्कूलों ने गेट के अंदर नहीं घुसने दिया, सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में
धारा 134A नियम क्या है?
134A नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
ये भी पढ़ें-नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं मिलने पर बच्चों ने दिया धरना, डीसी ऑफिस के बाहर पाठशाला लगाकर जताया विरोध
134A में दाखिला लेने के लिए शर्तें
134A के तहत दाखिला के लिए बच्चे का परिवार Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा प्रवेश के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो विधार्थी अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजूकेशन सिक्किम की भिवानी बोर्ड ने समकक्ष मान्यता की रद्द
134A के तहत एडमिशन के तहत स्कूल की फीस: हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मासिक शुल्क 25 रुपये है. 11वीं और 12वीं (कला विषय) के लिए 50 रुपये हर महीने फीस होगी. वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के (विज्ञान / वाणिज्य) विषय के लिए मासिक शुल्क 75 रुपये हर महीने फीस देनी होगी.
हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP