सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दस साल से बच्चे से कुकर्म करने के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1.11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं.
बरोदा थाना के गांव की महिला ने अप्रैल, 2019 को पुलिस को बताया था, कि उनका दस साल का बेटा पड़ोसी गांव में निजी स्कूल में पढ़ता है. बच्चा शाम को घर के बाहर गांव की गली में खेलने गया था. महिला ने बताया था कि उसके मकान के पास ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला है. पाठशाला में गांव के तीन लड़के घूम रहे थे. एक लड़के ने उस बच्चे को स्कूल के अंदर बुलाया था. वह बच्चे को स्कूल के अंदर ले गया था. वहां पर उनके बच्चे के साथ गलत का किया गया था.
कुकर्म करने वाले दोषियों ने उस बच्चे को डरा धमकाकर चुप करा दिया था.. बाद में जब महिला बच्चे को नहलाने लगी तो उसने दर्द होने पर घटना की जानकारी दी थी. जिसके बाद बच्चे के परिजन उसे इलाज के लिये खानपुर कलां स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले गए.. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस ने आरोपी को काबू किया तो उसकी उम्र साढ़े 17 साल मिली थी.
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में चली थी. जिसमें अदालत ने अब आरोपी एक किशोर को दोषी करार दिया है. अदालत ने किशोर को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 377 में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि में एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं. सभी सजा एक साथ चलेंगी. जुर्माना जमा न कराने पर दो साल आठ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी
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