रोहतक: हरियाणा के जिला रोहतक में पुलिस अधीक्षक सांपला मेधा भूषण ने बताया कि की बीते 3 मार्च को इस्माइला के रहने वाले रमेश ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसकी शुरुआती जांच में सामने आया है कि रमेश ने रेत की दुकान सांपला में श्रीकृष्ण एंड संस के नाम की है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 3 मार्च को दुकान खोलने का एक खत मिला है. इस खत में रमेश को उसके ही गांव के एक युवक ने दस दिन के अंदर 25 लाख रुपये की मांग की थी. पैसे नहीं देने पर रमेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी.
इस मामले की जांच उप निरीक्षक द्वारा की गई. जांच के दौरान शिकायतकर्ता रमेश की हैंडराइटिंग को धमकी देने वाले खत से मैच किया गया. इस दौरान दोनों ही लिखाई मैच हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सांपला निरीक्षक राकेश सैनी ने शिकायतकर्ता रमेश से गहनता से पूछताछ की. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत करने की बात को कबूल किया है.
रंगदारी की सूचना झूठी होने पर मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट लिखी गई. वहीं, पुलिस को झूठी सूचना देने के आरोप में रमेश के खिलाफ 182 की धारा के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं, इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि पुलिस को झूठी सूचना देने का मकसद था, कि इस मामले के आधार पर उसे पुलिस सुरक्षा मिले और उसका लाइसेंसी हथियार बन सके.
वहीं, रोहतक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोई व्यक्ति अपना लाइसेंसी हथियार बनाने या पुलिस सुरक्षा लेने के लिए पुलिस को झूठी सूचना न दे. झूठी सूचना देकर पुलिस का कीमती समय बर्बाद न करें. ताकि पुलिस अपने समय व अपने संसाधनों को आमजन की सुरक्षा में प्रयोग कर सकें. झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कदम उठाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति पुलिस को झूठी सूचना ने दे.
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