रेवाड़ी: प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए हरियाणा के लगभग सभी जिलों ने आवाजाही बंद करने का फैसला किया है. इसी कड़ी में रेवाड़ी में दूसरे जिलों व राज्यों से आवागमन पर रोक के आदेश जारी हो गए हैं.
बता दें कि रेवाड़ी जिले में अभी एक भी कोरोना का मरीज नहीं है. हालांकि देश और राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. रेवाड़ी के जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने धारा 144 के तहत लॉकडाउन के दौरान आमजन व सरकारी कर्मियों के दूसरे जिलों व राज्यों से प्रतिदिन आवागमन करने पर 3 मई तक पाबंदी लगा दी है.
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आदेश के तहत डॉक्टर, नर्स, अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ़, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, सभी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी, बैंकर्स को रेवाड़ी में मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर केवल 29 अप्रैल 2020 दोपहर 12 बजे तक रेवाड़ी आवागमन की छूट प्रदान की गई है. इसके उपरांत 29 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे के बाद किसी को भी आवागमन की छूट नहीं होगी.
जिलाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया कि उक्त श्रेणियों को 29 अप्रैल 2020 से अपने बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था रेवाड़ी में ही अपने स्तर पर या अपने कार्यालयों में कार्यालय/संस्थान/ प्रतिष्ठान के मुखिया की अनुमति के अधीन करनी होगी. जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी व्यक्ति आईपीएस की धारा 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का भागी होगा.
पिछले कई दिनों से अन्य जिलों में बाहरी व्यक्तियों की वजह से कोरोना के केस बढ़ता देख अब रेवाड़ी जिले में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. डॉक्टरों ने भी बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. अब तक जिले में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है. वहीं हरियाणा में अभी कुल संक्रमितों के संख्या 308 हो गई है. जबकि 224 ठीक हो चुके हैं. एक्टिव केसों की संख्या 81 बची है.
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