पानीपत: घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने और उसकी मां पर चाकू से हमला करने के दोषी को कोर्ट (Panipat court order) ने 5 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. ASJ सुखप्रीत सिंह की पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को यह सजा सुनाई. कोर्ट ने (decision of Panipat court) अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो उसे 1 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को पॉस्को एक्ट व IPC की धारा 455 में 5-5 साल की कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं IPC 323 में 6 माह की सजा सुनाई है. IPC की धारा 506 में 1 साल की सजा सुनाई है.
इस मामले में हुई सजा: सदर थाना पुलिस को 23 जुलाई 2017 को एक महिला ने शिकायत दी थी. जिसमें महिला ने बताया था कि वह थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है. घटना के दिन वह शाम को करीब 6:30 बजे अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पर थी. उस दौरान उसका पति काम पर गया हुआ था. पड़ोस में रहने वाला विनोद हाथ में चाकू लेकर गलत नीयत से उनके घर में घुस गया. उसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया. जब मां आरोपी से बेटी को छुड़वाने आई तो विनोद ने चाकू से उसे मारने की कोशिश की. इस दौरान विनोद ने लड़की के कपड़े भी फाड़ दिए थे.
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पंचायत के दबाव से बयान से पलटी महिला: पुलिस के अनुसार 2014 में पीड़ित महिला का पड़ोसी विनोद गलत नीयत से उनके घर में घुस गया था. जिसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी. इस बारे में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था. बिरादरी की पंचायत के कहने पर महिला ने कोर्ट में अपने बयान गिरा दिए थे. इस पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था.
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