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Harsh Firing: जश्न के मौके पर गोलियां दागने से पहले जान लें कानून, नहीं तो पड़ सकते हैं मुसीबत में

पानीपत में समय-समय पर हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती है. हैरानी की बात यह है कि हर्ष फायरिंग में पिछले कुछ सालों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है. ऐसे में यह सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कैसा जश्न है, जिससे किसी की जान चली जाती है, किसी का परिवार सूना हो जाता है. हालांकि इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, बावजूद इसके इस तरह की घटना थम नहीं रही हैं. (harsh firing case in Panipat)

harsh firing cases increase in Panipat
पानीपत में बढ़े हर्ष फायरिंग के मामले
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Published : Jun 13, 2023, 11:41 AM IST

Updated : Jun 14, 2023, 12:15 PM IST

पानीपत में हर्ष फायरिंग की घटना.

पानीपत: अपनी हिफाजत के लिए लिया गया हथियार आजकल जानलेवा साबित हो रहा है. शादी हो या कोई जश्न उसमें की गई हर्ष फायरिंग उम्र भर का दर्द दे जाती है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डेढ़ साल में पानीपत में हर्ष फायरिंग के कारण तीन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2 लोग घायल हो चुके हैं. पिछले 3 साल में जिले में हर्ष फायरिंग के 15 मामले सामने आए हैं और चिंता की बात यह है कि 14 महीने में 3 लोगों की जान जा चुकी है. ताजा मामला पानीपत के हरिनगर का है, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान कहासुनी में सुमित ने फुफेरे भाई विजय पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी.

रद्द हो सकता है लाइसेंस?: शादी विवाह में खुशी के नाम पर हथियारों की नुमाइश करने वाले और बेगुनाह लोगों की जान लेने वालों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है. पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने पानीपत के उपायुक्त को 5 महीने में हर्ष फायरिंग के दौरान उपयोग में लाए गए हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए पत्र लिखा है. डीसी की कार्रवाई के बाद हथियारों का लाइसेंस जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा. इससे पहले जिले में 22 लोगों ने बिना किसी कारण हर्ष फायरिंग की थी. इस घटना में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए.

harsh firing cases increase in Panipat
पानीपत में जानलेवा हर्ष फायरिंग.

जब हर्ष फायरिंग में चली गई जान: वर्ष 2021 में फायरिंग के 4 मामले सामने आए थे. 2022 में यह बढ़कर 6 हो गए. वहीं, 2023 में 5 महीने के अंदर 5 के सामने आ चुके हैं. इस साल अभी तक हर्ष फायरिंग में एक युवक की जान भी जा चुकी है. भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सोनू मालपुरिया और उसका भतीजा अमित अलग-अलग जगह पर हर्ष फायरिंग कर चुके हैं. सोनू ने 2022 में एक पार्टी के दौरान घर में ही फायरिंग की थी. इस केस में बापौली थाना में सोनू को गिरफ्तार किया था.

11 मार्च 2022 को इसराना कस्बे में एक शादी समारोह में डीजे पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली डांस कर रहे सिवाह गांव के अरविंद उर्फ तोता को लगी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. मार्च 2022 में पुराना गांव में बारात में शामिल हुए करनाल के व्यक्ति वीरेंद्र की हर्ष फायरिंग के दौरान मौत हो गई थी. मई 2023 में सोनू मालपुरिया के भतीजे ने अपनी चलती कार में लॉरेंस बिश्नोई का डायलॉग लगाकर हर्ष फायरिंग की थी, जिसके खिलाफ थाना समालखा में मामला दर्ज है.

ये भी पढ़ें: पार्षद के भाई को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना पड़ा महंगा, 4 महीने बाद पुलिस कर रही कार्रवाई

बीजेपी के वार्ड नंबर- 2 के पार्षद पवन के छोटे भाई दीपक ने गीता कॉलोनी में दोस्त की शादी में पंप गंज से हर्ष फायरिंग की और 4 महीने बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर 2 मई को दीपक को गिरफ्तार कर लिया था. ताजा मामला पानीपत के हरिनगर का है. हरिनगर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई. दरअसल फुफेरे भाई के कट्टे से चली गोली प्रॉपर्टी डीलर के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

harsh firing cases increase in Panipat
हथियार लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन.

लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाई?: आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जिसे जान का खतरा हो कोई भी हथियार का लाइसेंस ले सकता है. शस्त्र हथियार का लाइसेंस बनवाने के लिए मात्र रुपए खर्च 2100 करने होंगे. इनमें से ₹1500 प्रशिक्षण के, ₹500 आवेदन के, और ₹100 अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने में लगेंगे. शस्त्र लाइसेंस के प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन अब यह प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मिलता है. पहले हथियार उन लोगों को दिया जाता था, जिन्हें जान का खतरा हो या फिर अपने घर की सुरक्षा अपने फैक्ट्री, गोदाम की सुरक्षा के लिए हथियार की जरूरत होती थी. वहीं, अब लाइसेंस बनवाने का ऐसा खेल चल रहा है कि मोटी रकम देकर कई लोग हथियारों लाइसेंस बनवा ले रहे हैं.

हथियार चलाने के नियम: हथियार बनवाने से पहले उनके नियम भली-भांति उस फॉर्म में लिखे होते हैं जो अप्लाई करने के समय भरना होता है. फॉर्म में साफ-साफ लिखा होता है कि आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. इस्तेमाल में लाई गई गोलियों का हिसाब भी उपभोक्ता को देना होता है. लेकिन, देखने वाली बात यह है कि नियमों को ताक पर रखते हुए शादी में हर्ष फायरिंग भी होती है और लोगों की जान तक भी चली जाती है. बिना जरूरत के गोलियां भी इन नुमाइश करने वाले लोगों को मिल जाती है.

harsh firing cases increase in Panipat
लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स.

खुशी के मौके पर भी नहीं कर सकते Harsh Fire: पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत का कहना है कि खुशी के मौके पर गोली चलाना निषेध है. जायज और नाजायज हथियारों से हर्ष फायरिंग करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर उनका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पानीपत में हर्ष फायरिंग का आरोपी पार्षद का भाई गिरफ्तार, 4 महीने पहले की थी वारदात

Harsh Firing की रील सोशल मीडिया पर डालना भी गैरकानूनी: पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हथियार का लाइसेंस अपनी हिफाजत के लिए दिया जाता है ना कि वह इसकी नुमाइश करने के लिए पर. उन्होंने कहा कि आजकल लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. जो हर्ष फायरिंग कर सोशल मीडिया पर रील बनाकर डाल रहे हैं, उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. पहले तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. उसके बाद आर्म्स एक्ट के दौरान उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज: अगर हथियार बिना लाइसेंस का है, उस पर धारा 25 और 27 लगती है. इसमें अधिकतम 7 साल की सजा होती है जबकि इसी एक्ट की एक धारा 22-1 है. इस धारा के तहत आजीवन कारावास का भी प्रावधान है. अगर लाइसेंसी पिस्टल का भी गलत इस्तेमाल किया जाए तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. इतना ही नहीं पिस्तौल हो या बंदूक उसे जब्त कर लिया जाता है. साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है.

पानीपत में हर्ष फायरिंग की घटना.

पानीपत: अपनी हिफाजत के लिए लिया गया हथियार आजकल जानलेवा साबित हो रहा है. शादी हो या कोई जश्न उसमें की गई हर्ष फायरिंग उम्र भर का दर्द दे जाती है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डेढ़ साल में पानीपत में हर्ष फायरिंग के कारण तीन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2 लोग घायल हो चुके हैं. पिछले 3 साल में जिले में हर्ष फायरिंग के 15 मामले सामने आए हैं और चिंता की बात यह है कि 14 महीने में 3 लोगों की जान जा चुकी है. ताजा मामला पानीपत के हरिनगर का है, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान कहासुनी में सुमित ने फुफेरे भाई विजय पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी.

रद्द हो सकता है लाइसेंस?: शादी विवाह में खुशी के नाम पर हथियारों की नुमाइश करने वाले और बेगुनाह लोगों की जान लेने वालों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है. पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने पानीपत के उपायुक्त को 5 महीने में हर्ष फायरिंग के दौरान उपयोग में लाए गए हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए पत्र लिखा है. डीसी की कार्रवाई के बाद हथियारों का लाइसेंस जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा. इससे पहले जिले में 22 लोगों ने बिना किसी कारण हर्ष फायरिंग की थी. इस घटना में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए.

harsh firing cases increase in Panipat
पानीपत में जानलेवा हर्ष फायरिंग.

जब हर्ष फायरिंग में चली गई जान: वर्ष 2021 में फायरिंग के 4 मामले सामने आए थे. 2022 में यह बढ़कर 6 हो गए. वहीं, 2023 में 5 महीने के अंदर 5 के सामने आ चुके हैं. इस साल अभी तक हर्ष फायरिंग में एक युवक की जान भी जा चुकी है. भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सोनू मालपुरिया और उसका भतीजा अमित अलग-अलग जगह पर हर्ष फायरिंग कर चुके हैं. सोनू ने 2022 में एक पार्टी के दौरान घर में ही फायरिंग की थी. इस केस में बापौली थाना में सोनू को गिरफ्तार किया था.

11 मार्च 2022 को इसराना कस्बे में एक शादी समारोह में डीजे पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली डांस कर रहे सिवाह गांव के अरविंद उर्फ तोता को लगी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. मार्च 2022 में पुराना गांव में बारात में शामिल हुए करनाल के व्यक्ति वीरेंद्र की हर्ष फायरिंग के दौरान मौत हो गई थी. मई 2023 में सोनू मालपुरिया के भतीजे ने अपनी चलती कार में लॉरेंस बिश्नोई का डायलॉग लगाकर हर्ष फायरिंग की थी, जिसके खिलाफ थाना समालखा में मामला दर्ज है.

ये भी पढ़ें: पार्षद के भाई को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना पड़ा महंगा, 4 महीने बाद पुलिस कर रही कार्रवाई

बीजेपी के वार्ड नंबर- 2 के पार्षद पवन के छोटे भाई दीपक ने गीता कॉलोनी में दोस्त की शादी में पंप गंज से हर्ष फायरिंग की और 4 महीने बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर 2 मई को दीपक को गिरफ्तार कर लिया था. ताजा मामला पानीपत के हरिनगर का है. हरिनगर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई. दरअसल फुफेरे भाई के कट्टे से चली गोली प्रॉपर्टी डीलर के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

harsh firing cases increase in Panipat
हथियार लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन.

लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाई?: आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जिसे जान का खतरा हो कोई भी हथियार का लाइसेंस ले सकता है. शस्त्र हथियार का लाइसेंस बनवाने के लिए मात्र रुपए खर्च 2100 करने होंगे. इनमें से ₹1500 प्रशिक्षण के, ₹500 आवेदन के, और ₹100 अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने में लगेंगे. शस्त्र लाइसेंस के प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन अब यह प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मिलता है. पहले हथियार उन लोगों को दिया जाता था, जिन्हें जान का खतरा हो या फिर अपने घर की सुरक्षा अपने फैक्ट्री, गोदाम की सुरक्षा के लिए हथियार की जरूरत होती थी. वहीं, अब लाइसेंस बनवाने का ऐसा खेल चल रहा है कि मोटी रकम देकर कई लोग हथियारों लाइसेंस बनवा ले रहे हैं.

हथियार चलाने के नियम: हथियार बनवाने से पहले उनके नियम भली-भांति उस फॉर्म में लिखे होते हैं जो अप्लाई करने के समय भरना होता है. फॉर्म में साफ-साफ लिखा होता है कि आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. इस्तेमाल में लाई गई गोलियों का हिसाब भी उपभोक्ता को देना होता है. लेकिन, देखने वाली बात यह है कि नियमों को ताक पर रखते हुए शादी में हर्ष फायरिंग भी होती है और लोगों की जान तक भी चली जाती है. बिना जरूरत के गोलियां भी इन नुमाइश करने वाले लोगों को मिल जाती है.

harsh firing cases increase in Panipat
लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स.

खुशी के मौके पर भी नहीं कर सकते Harsh Fire: पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत का कहना है कि खुशी के मौके पर गोली चलाना निषेध है. जायज और नाजायज हथियारों से हर्ष फायरिंग करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर उनका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पानीपत में हर्ष फायरिंग का आरोपी पार्षद का भाई गिरफ्तार, 4 महीने पहले की थी वारदात

Harsh Firing की रील सोशल मीडिया पर डालना भी गैरकानूनी: पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हथियार का लाइसेंस अपनी हिफाजत के लिए दिया जाता है ना कि वह इसकी नुमाइश करने के लिए पर. उन्होंने कहा कि आजकल लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. जो हर्ष फायरिंग कर सोशल मीडिया पर रील बनाकर डाल रहे हैं, उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. पहले तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. उसके बाद आर्म्स एक्ट के दौरान उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज: अगर हथियार बिना लाइसेंस का है, उस पर धारा 25 और 27 लगती है. इसमें अधिकतम 7 साल की सजा होती है जबकि इसी एक्ट की एक धारा 22-1 है. इस धारा के तहत आजीवन कारावास का भी प्रावधान है. अगर लाइसेंसी पिस्टल का भी गलत इस्तेमाल किया जाए तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. इतना ही नहीं पिस्तौल हो या बंदूक उसे जब्त कर लिया जाता है. साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है.

Last Updated : Jun 14, 2023, 12:15 PM IST
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