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नाबालिग से रेप के आरोपी को मिली सजा, कोर्ट ने उम्रकैद के साथ लगाया 50 हजार का जुर्माना - haryana news

नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने 5 मार्च को एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 6, 2019, 2:54 AM IST

पंचकूलाः नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने 5 मार्च को एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ उस पर 50 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है.

इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को जुर्माना नहीं देने पर सजा को एक साज तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं.

concept image rape
आरोपी की फाइल फोटो

पूरा मामला
मामला जनवरी 2018 में कालका से सामने आया था. जहां नाबालिग का उसके ही घर पर रेप किया गया था. पुलिस को शिकायत दी गई थी, कि नाबालिग का भाई खेलने के लिए गया हुआ था और माता पिता अपनी नौकरी पर गए थे. ऐसे में पड़ोसी ने घर में आकर नाबालिग के साथ रेप किया था.

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इस केस के ट्रायल के दौरान पीड़ित और उसके परिवार ने दोषी को एडेटीफाईड नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने पीड़ित और दोषी के सैंपलों को लैब में भेजा था. जिसके बाद लैब की रिपोर्ट से सामने आया था, कि विकास ने ही रेप किया था. सबूतों और गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन कोर्ट ने विकास को सजा सुनाई है.

पंचकूलाः नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने 5 मार्च को एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ उस पर 50 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है.

इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को जुर्माना नहीं देने पर सजा को एक साज तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं.

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आरोपी की फाइल फोटो

पूरा मामला
मामला जनवरी 2018 में कालका से सामने आया था. जहां नाबालिग का उसके ही घर पर रेप किया गया था. पुलिस को शिकायत दी गई थी, कि नाबालिग का भाई खेलने के लिए गया हुआ था और माता पिता अपनी नौकरी पर गए थे. ऐसे में पड़ोसी ने घर में आकर नाबालिग के साथ रेप किया था.

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इस केस के ट्रायल के दौरान पीड़ित और उसके परिवार ने दोषी को एडेटीफाईड नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने पीड़ित और दोषी के सैंपलों को लैब में भेजा था. जिसके बाद लैब की रिपोर्ट से सामने आया था, कि विकास ने ही रेप किया था. सबूतों और गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन कोर्ट ने विकास को सजा सुनाई है.

नोट - आरोपी की फोटो मेल के साथ अटैच्ड है।




कालका में एक नाबालिग लडकी के साथ रेप करने के मामले में पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने 5 मार्च को एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिसमें कोर्ट की ओर से दोषी विकास को उम्र की सजा सुनाने के साथ साथ उस पर 50 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। लेकिन साथ ही कहा है, अगर जुर्माना नहीं दिया गया, तो सजा को एक साज तक बढा दिया जाएगा। 

असल में मामला जनवरी 2018 में कालका में सामने आया था। जहां नाबालिग का उसके ही घर पर रेप किया गया था। पुलिस को शिकायत दी गई थी, कि नाबालिग का भाई खेलने के लिए गया हुआ था, और माता पिता अपनी नौकरी पर गए थे। ऐसे में पड़ोसी विकास ने घर में आकर नाबालिग के साथ रेप किया था। जिसमें उसने घर के अंदर की कुंडी को लगाकर लाईट बंद कर दी थी। जिसके बाद नाबालिग को धमकाकर उसके साथ रेप किया था।

इस केस के ट्रायल के दौरान पीडित और उसके परिवार ने दोषी को एडेटीफाईड नहीं किया था। लेकिन कोर्ट ने पीडित और दोषी के सैंपलों को लैब में भेजा था। जिसके बाद लैब की रिपोर्ट से सामने आया था, कि विकास ने ही रेप किया था। जिसके आधार पर एडिशनल सेशन कोर्ट ने विकास को सजा सुनाई है। कोर्ट के ऑर्डर में सामने आया है, कि फैमिली और लडकी ने कोर्ट में विकास को एडंटीफाईड नहीं किया, इस लिए उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा।




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