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साध्वी यौन शोषण मामलाः पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले में नहीं हुई सुनवाई

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Published : Mar 21, 2020, 3:23 AM IST

कोरोना वायरस का कहर अदालती कामकाज पर भी दिख रहा है. गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होनी थी. लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई टाल दी गई.

Panchkula violence
Panchkula violence

पंचकूलाः डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में पंचकूला स्थित सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी.

20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में भी गवाहों के बयान दर्ज होने थे और एक गवाह विनोद कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पहुंचा था. हालांकि उसकी गवाही आज दर्ज नहीं की गई थी.

हनीप्रीत पर है पंचकूला में हिंसा भड़काने का आरोप

मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय हुए हैं. साथ ही 4 आरोपियों पर IPC की धारा 216 के तहत भी आरोप तय हुए थे. हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है.

ये भी पढ़ेंः- करनाल पुलिस ने दो पिस्टल के साथ पकड़ा हत्या का आरोपी

पंचकूलाः डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में पंचकूला स्थित सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी.

20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में भी गवाहों के बयान दर्ज होने थे और एक गवाह विनोद कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पहुंचा था. हालांकि उसकी गवाही आज दर्ज नहीं की गई थी.

हनीप्रीत पर है पंचकूला में हिंसा भड़काने का आरोप

मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय हुए हैं. साथ ही 4 आरोपियों पर IPC की धारा 216 के तहत भी आरोप तय हुए थे. हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है.

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