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भूपेश राणा हत्याकांड: पंचकूला कोर्ट दोषी गैंगस्टर गौरव राणा को आज सुना सकती है सजा - भूपेश राणा हत्याकांड

Bhupesh Rana Murder Case: भूपेश राणा हत्याकांड में दोषी गैंगस्टर गौरव राणा उर्फ रोडा की सजा पर पंचकूला कोर्ट फैसला सुना सकती है. मामले में कोर्ट चार लोगों को बरी कर चुका है. जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

Bhupesh Rana murder case
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 21, 2023, 1:43 PM IST

चंडीगढ़: पंचकूला के बरवाला निवासी भूपेश राणा हत्याकांड में दोषी गैंगस्टर गौरव राणा उर्फ रोडा की सजा पर पंचकूला कोर्ट फैसला सुना सकती है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौरव राणा उर्फ रोडा को दोषी करार दिया था, जबकि चार अन्यों को बरी कर दिया था. दरअसल भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को बरवाला के शिव मंदिर के पास ताबड़तोड़ 12 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी.

इस हत्याकांड में पुलिस ने कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया. मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गौरव पटेल नामक के युवक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इस हत्याकांड के कुल छह आरोपियों में से जेल में बंद चार आरोपी भूप्पी राणा, सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला जिला अदालत ने बरी कर दिया, जबकि दोषी करार दिए गए गैंगस्टर गौरव उर्फ रोडा की सजा पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है.

गैंगस्टर गौरव रोडा को पिछली सुनवाई पर दोषी करार दिए जाने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल ले जाया गया था. आज सजा पर फैसले के दौरान गैंगस्टर रोडा को अंबाला जेल से लाकर पंचकूला कोर्ट में पेश किया जाएगा. शिकायतकर्ता बरवाला निवासी प्रतीक कुमार ने बताया था कि उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जेल से पैरोल पर बाहर आया हुआ था. भूपेश की काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश थी.

भूपेश राणा 16 अप्रैल 2018 को अमावस्या पर पितरों को माथा टेकने के लिए कार में साथी गौरव के साथ निकला, तो बीच रास्ते उसकी हत्या कर दी गई. आरोप हैं कि भूपेश के रायवाली रोड के पास पहुंचने पर 5-6 हमलावरों, जिनमें गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भूप्पी, अशोक उर्फ शौकी और रिंकू ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड को अंजाम देने के दोषी की सजा पर 5 साल बाद फैसला होगा. वहीं मामले में बरी हुए चार लोगों के खिलाफ पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर भी विचार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बहुचर्चित भूपेश राणा हत्याकांड में गैंगस्टर भुप्पी राणा समेत 4 आरोपी बरी, गौरव रोडा दोषी करार

ये भी पढ़ें- नाबालिगा से रेप मामले में मुख्य गवाह न्यायालय में मुकरे, साइंटिफिक सूबतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

चंडीगढ़: पंचकूला के बरवाला निवासी भूपेश राणा हत्याकांड में दोषी गैंगस्टर गौरव राणा उर्फ रोडा की सजा पर पंचकूला कोर्ट फैसला सुना सकती है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौरव राणा उर्फ रोडा को दोषी करार दिया था, जबकि चार अन्यों को बरी कर दिया था. दरअसल भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को बरवाला के शिव मंदिर के पास ताबड़तोड़ 12 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी.

इस हत्याकांड में पुलिस ने कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया. मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गौरव पटेल नामक के युवक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इस हत्याकांड के कुल छह आरोपियों में से जेल में बंद चार आरोपी भूप्पी राणा, सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला जिला अदालत ने बरी कर दिया, जबकि दोषी करार दिए गए गैंगस्टर गौरव उर्फ रोडा की सजा पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है.

गैंगस्टर गौरव रोडा को पिछली सुनवाई पर दोषी करार दिए जाने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल ले जाया गया था. आज सजा पर फैसले के दौरान गैंगस्टर रोडा को अंबाला जेल से लाकर पंचकूला कोर्ट में पेश किया जाएगा. शिकायतकर्ता बरवाला निवासी प्रतीक कुमार ने बताया था कि उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जेल से पैरोल पर बाहर आया हुआ था. भूपेश की काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश थी.

भूपेश राणा 16 अप्रैल 2018 को अमावस्या पर पितरों को माथा टेकने के लिए कार में साथी गौरव के साथ निकला, तो बीच रास्ते उसकी हत्या कर दी गई. आरोप हैं कि भूपेश के रायवाली रोड के पास पहुंचने पर 5-6 हमलावरों, जिनमें गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भूप्पी, अशोक उर्फ शौकी और रिंकू ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड को अंजाम देने के दोषी की सजा पर 5 साल बाद फैसला होगा. वहीं मामले में बरी हुए चार लोगों के खिलाफ पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर भी विचार किया जा रहा है.

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