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पंचकूला हिंसा मामलाः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई हनीप्रीत, 6 अगस्त को अगली सुनवाई

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Published : Jul 29, 2019, 9:02 PM IST

साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा मामले में सोमवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई.

हनीप्रीत (फाइल फोटो)

पंचकूलाः साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा मामले में सोमवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हनीप्रीत और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. वहीं जमानत पर चल रहे आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

तीन आरोपियों के पेश होने थे चालान
सुनवाई में तीन आरोपियों का चालान आना था जो कि नहीं आया. जिसके चलते सुनवाई में आरोपियों की केवल हाजिरी लगी. मामले की सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी. 6 अगस्त को तीनों आरोपियों के चालान आने के बाद आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफ आई आर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121,121a,216, 145, 150, 151,152 153 और 120 बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है.

हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस
साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगह व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी. इसी संदर्भ में एक एफआईआर नंबर 345 दर्ज हुई थी और उसमें हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था. इसके बाद हनीप्रित पर देशद्रोह के आरोप भी लग गए.

ये है मामलाः
बता दें कि साल 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था, इसके तुरंत बाद पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हो गई थी. हिंसा की इस घटना की साजिश में शामिल तमाम लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पंचकूलाः साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा मामले में सोमवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हनीप्रीत और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. वहीं जमानत पर चल रहे आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

तीन आरोपियों के पेश होने थे चालान
सुनवाई में तीन आरोपियों का चालान आना था जो कि नहीं आया. जिसके चलते सुनवाई में आरोपियों की केवल हाजिरी लगी. मामले की सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी. 6 अगस्त को तीनों आरोपियों के चालान आने के बाद आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफ आई आर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121,121a,216, 145, 150, 151,152 153 और 120 बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है.

हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस
साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगह व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी. इसी संदर्भ में एक एफआईआर नंबर 345 दर्ज हुई थी और उसमें हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था. इसके बाद हनीप्रित पर देशद्रोह के आरोप भी लग गए.

ये है मामलाः
बता दें कि साल 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था, इसके तुरंत बाद पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हो गई थी. हिंसा की इस घटना की साजिश में शामिल तमाम लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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