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400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में हुई सुनवाई, नहीं हुई कुछ खास कार्रवाई - साधुओं को बनाया नपुंसक

गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकूला में स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आज कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी.

hearing on matter of impotence of 400 sadhus in panchkula
सीबीआई कोर्ट
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Published : Dec 18, 2019, 5:13 PM IST

पंचकूला: गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकूला में स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुए थे. बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सुनवाई

आपको बता दें कि सुनवाई में आज कोई खास कार्रवाई नहीं हुई. आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी. दरअसल सीबीआई ने बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिस पर फैसला आना अभी बाकी है. इसी के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों की केवल हाजरी लगी.

400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में हुई सुनवाई, देखें वीडियो

ये भी जाने- पंचकूला CBI कोर्ट में मानेसर लैंड डील मामले की सुनवाई, हुड्डा समेत अन्य आरोपी हुए पेश

नहीं हुई कुछ खास कार्रवाई

मामले की अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी दिए जाने की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कुछ कॉपी तो दे दी थी लेकिन शेष बयानों की कॉपी नहीं दी थी. अब इंतजार 10 जनवरी का है.

ये था नपुंसक बनाने का मामला

आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम पर आरोप है कि उसने वर्ष 2000 में मोक्ष पाने का झांसा देकर 400 साधुओं को नपुंसक बनवा दिया था. आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये साधु वंशवृद्धि से महरूम हो जाएं और डेरा के प्रति निष्ठावान बनें रहे. उधर, मोक्ष नहीं मिलने पर इन साधुओं ने इसकी शिकायत 2012 में की थी.

पंचकूला: गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकूला में स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुए थे. बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सुनवाई

आपको बता दें कि सुनवाई में आज कोई खास कार्रवाई नहीं हुई. आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी. दरअसल सीबीआई ने बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिस पर फैसला आना अभी बाकी है. इसी के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों की केवल हाजरी लगी.

400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में हुई सुनवाई, देखें वीडियो

ये भी जाने- पंचकूला CBI कोर्ट में मानेसर लैंड डील मामले की सुनवाई, हुड्डा समेत अन्य आरोपी हुए पेश

नहीं हुई कुछ खास कार्रवाई

मामले की अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी दिए जाने की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कुछ कॉपी तो दे दी थी लेकिन शेष बयानों की कॉपी नहीं दी थी. अब इंतजार 10 जनवरी का है.

ये था नपुंसक बनाने का मामला

आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम पर आरोप है कि उसने वर्ष 2000 में मोक्ष पाने का झांसा देकर 400 साधुओं को नपुंसक बनवा दिया था. आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये साधु वंशवृद्धि से महरूम हो जाएं और डेरा के प्रति निष्ठावान बनें रहे. उधर, मोक्ष नहीं मिलने पर इन साधुओं ने इसकी शिकायत 2012 में की थी.

Intro:सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में आज पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुआ तो वहीं बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में आज कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, वहीं आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी।


Body:सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में आज सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई में आज कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल सीबीआई द्वारा बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिस पर फैसला आना अभी पेंडिंग है और इसी के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों की केवल हाजरी ही लगी। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी।


Conclusion:आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी दिए जाने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कुछ कॉपी तो दे दी थी लेकिन शेष बयानों की कॉपी नहीं दी थी।
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