पंचकूलाः बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर मामले में गुरुवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले में मुख्य आरोपी रवनीत गर्ग सहित उसके माता-पिता कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
इन गवाहों के बयान दर्ज
जिन दो गवाहों के बयान दर्ज हुए उनमें से एक गवाह का नाम डॉ. दीपक माथुर है, जो कि गुरुग्राम के एक अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में कार्यरत है. वहीं दूसरे गवाह का नाम राजकुमार है, जिन्होंने एफएसएल मधुबन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में गवाही दी. मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितम्बर को होगी.
अगली सुनवाई में याचिका पर फैसला
वहीं बचाव पक्ष की ओर से पिछली सुनवाई में एक याचिका लगाई गई थी. जिसमें उन्होंने जॉर्ज जॉन नामक एक गवाह का बयान दर्ज न करवाने की मांग की थी, इस याचिका पर भी सीबीआई ने कोर्ट में अपना जवाब दिया है. वहीं अब अगली सुनवाई में सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.
इस गवाह के बयान से CBI को मिल सकती है मजबूती
बता दें कि जिस गवाह का बयान न दर्ज करवाने की मांग बचाव पक्ष ने की है. उस गवाह का नाम जॉन जॉर्ज है जो कि दिल्ली सीएफएसएल से है और जॉन जॉर्ज ने ही रवनीत गर्ग का पॉलीग्राफी टेस्ट किया था. बताया जा रहा है कि जॉन जॉर्ज के बयान दर्ज होने से सीबीआई को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि रवनीत गर्ग ने पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या कुछ कहा ये सब जॉन जॉर्ज अपनी गवाही में बता सकते हैं. वहीं मामले में मृतका गीतांजलि के भाई और पिता अपने पहले दिए बयानों से मुकर चुके हैं और आरोपी रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत भी मिली हुई है.
क्या है मामला ?
मामला 7 जुलाई का है. आरोपी और पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी और मृतका गीतांजलि के परिजनों की शिकायत पर सीजेएम रवनीत गर्ग और उसकी मां समेत अन्य पर दहेज और हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ था.
इस मामले में 2 साल बाद आरोपी रवनीत गर्ग को सीबीआई ने कैथल से गिरफ्तार किया था और रवनीत गर्ग अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर है.अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और एक अगस्त को ही सीबीआई बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका का जवाब देगी.