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पंचकूला दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - चकूला दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार

पंचकूला में 13 साल की बच्ची के साथ हुए दुर्ष्कम मामले में कोर्ट ने आरोपी रामदीन को दोषी करार देते हुए 10 साल सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

accused convicted in panchkula rape case
पंचकूला दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Dec 4, 2019, 12:00 AM IST

पंचकूला: जहां एक ओर हैदराबाद दुर्ष्कम मामले में समूचे देश के अंदर उबाल है तो वहीं हरियाणा के पंचकूला कोर्ट में दुर्ष्कम पीड़िता को इंसाफ मिला है.

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के नजदीक पंचकूला में 13 साल की एक बच्ची के साथ साल 2017 में दुर्ष्कम का मामला सामने आया था. 27 वर्षीय दोषी रामदीन ने झुग्गी में बच्ची के साथ दुर्ष्कम किया था.

2.5 साल बाद मिला इंसाफ

कोर्ट के नियमित सुनवाई के बाद भी पीड़िता को 2 दिसंबर 2019 को 2.5 साल बाद इंसाफ मिला है. पंचकूला कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए, दोषी रामदीन को10 साल की साज सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव: हुनरबाज कैदियों की कलाकृतियां बनीं मेले में आकर्षण का केंद्र

पंचकूला: जहां एक ओर हैदराबाद दुर्ष्कम मामले में समूचे देश के अंदर उबाल है तो वहीं हरियाणा के पंचकूला कोर्ट में दुर्ष्कम पीड़िता को इंसाफ मिला है.

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के नजदीक पंचकूला में 13 साल की एक बच्ची के साथ साल 2017 में दुर्ष्कम का मामला सामने आया था. 27 वर्षीय दोषी रामदीन ने झुग्गी में बच्ची के साथ दुर्ष्कम किया था.

2.5 साल बाद मिला इंसाफ

कोर्ट के नियमित सुनवाई के बाद भी पीड़िता को 2 दिसंबर 2019 को 2.5 साल बाद इंसाफ मिला है. पंचकूला कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए, दोषी रामदीन को10 साल की साज सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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Intro:पंचकूला कोर्ट ने सुनाया फैसला।

13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले युवक को सुनवाई सज़ा।

आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनवाई 10 साल की सजा।

दोषी पर लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना।

Body:गौरतलब है कि दोषी ने फरवरी 2017 में चंडीगढ़-पंचकूला रेलवे स्टेशन के नजदीक पंचकूला की तरफ एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 27 वर्षीय दोषी रामदीन ने झुग्गी में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आज जज नरेंद्र सूरा ने आरोपी रामदीन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया।Conclusion:

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