पंचकूला: हरियाणा में 2 मार्च को नगर निकाय चुनाव होना है. चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी जारी है. इसी कड़ी में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आप और इनेलो के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस दौरान चुनाव आयुक्त ने आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधी सभी विषयों पर चर्चा की. बैठक के दौरान सभी दलों से आदर्श आचार संहिता पालन करने की अपील की. राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील: धनपत सिंह ने बैठक में सभी दलों से आदर्श आचार संहिता को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सहयोग की अपील की. इसके अलावा राज्य में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई. इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव संबंधी या अन्य प्रकार के पोस्टर चस्पा करने के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है. राज्य चुनाव आयुक्त ने इसकी अनुपालना को आवश्यक बताया.
निजी संपत्ति पर इश्तिहार को परमिशन जरूरी: राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यदि निजी संपत्ति पर भी इश्तिहार लगाने हैं तो वहां भी बिना आज्ञा के नहीं लगाए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि बैठक में इलेक्शन एजेंट्स को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विशेषकर फॉर्म 17C को लेकर भी बातचीत की गई.
ईवीएम की डेमोंसट्रेशन दी, छेड़छाड़ संभव नहीं: बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ओर से कुछ सुझाव दिए गए. इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो सुझाव लागू करने योग्य होंगे, उन्हें लागू भी किया जाएगा. इनके बारे में जिला उपायुक्तों को सूचित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज एवीएम की डेमोंस्ट्रेशन दी गई, साथ ही बताया गया कि एवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती.