पंचकूला: जिला अदालत के एडिशनल सेशन जज संजय सुधीर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सभी दोषियों में से चार दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख जुर्माना और पांचवीं दोषी ठहराई. महिला चेरी को 8 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. चेरी म्यांमार की रहने वाली है.
बता दें कि यह मामला 2016 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला की अदालत में रेफर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है. मामले में दोषी करार दिए गए आर शिवा, वेंकटेश, एस.मनी, सनमुगम और एम.प्रभु और म्यांमार की महिला चेरी को सजा सुनाई है.
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क्या है एनडीपीएस एक्ट?
इस एक्ट को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था. अधिनियम 1995 (एनडीपीएस एक्ट) को सैद्धांतिक न्याय में कई बदलाव किए गए. इस कानून के तहत दोषी सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है. इसी कानून के तहत पंचकूला कोर्ट ने 5 लोगों को सजा सुनाई है.
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