ETV Bharat / state

NDPS एक्ट: 4 दोषियों को 10 साल की सजा, एक विदेशी महिला को आठ साल की सजा

पंचकूला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 दोषियों को सजा सुनाई है. इसमें एक विदेशी महिला भी शामिल है.

panchkula court
author img

By

Published : Sep 18, 2019, 12:10 AM IST

पंचकूला: जिला अदालत के एडिशनल सेशन जज संजय सुधीर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सभी दोषियों में से चार दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख जुर्माना और पांचवीं दोषी ठहराई. महिला चेरी को 8 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. चेरी म्यांमार की रहने वाली है.

बता दें कि यह मामला 2016 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला की अदालत में रेफर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है. मामले में दोषी करार दिए गए आर शिवा, वेंकटेश, एस.मनी, सनमुगम और एम.प्रभु और म्यांमार की महिला चेरी को सजा सुनाई है.

ये भी पढे़ं:-हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, आसाराम केस के मुख्य गवाह ने दायर की थी याचिका

क्या है एनडीपीएस एक्ट?

इस एक्ट को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था. अधिनियम 1995 (एनडीपीएस एक्ट) को सैद्धांतिक न्याय में कई बदलाव किए गए. इस कानून के तहत दोषी सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है. इसी कानून के तहत पंचकूला कोर्ट ने 5 लोगों को सजा सुनाई है.

ये भी पढे़ं:-पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर प्रमोशन पर लगाई रोक

पंचकूला: जिला अदालत के एडिशनल सेशन जज संजय सुधीर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सभी दोषियों में से चार दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख जुर्माना और पांचवीं दोषी ठहराई. महिला चेरी को 8 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. चेरी म्यांमार की रहने वाली है.

बता दें कि यह मामला 2016 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला की अदालत में रेफर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है. मामले में दोषी करार दिए गए आर शिवा, वेंकटेश, एस.मनी, सनमुगम और एम.प्रभु और म्यांमार की महिला चेरी को सजा सुनाई है.

ये भी पढे़ं:-हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, आसाराम केस के मुख्य गवाह ने दायर की थी याचिका

क्या है एनडीपीएस एक्ट?

इस एक्ट को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था. अधिनियम 1995 (एनडीपीएस एक्ट) को सैद्धांतिक न्याय में कई बदलाव किए गए. इस कानून के तहत दोषी सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है. इसी कानून के तहत पंचकूला कोर्ट ने 5 लोगों को सजा सुनाई है.

ये भी पढे़ं:-पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर प्रमोशन पर लगाई रोक

Intro:नोट - खबर के साथ कोर्ट के फ़ाइल शॉट्स चला लीजियेगा।


एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 दोषी करार।

4 दोषियों को 10 साल की सजा, एक महिला को आठ साल की सज़ा।

सभी दोषियों को सज़ा के साथ साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा।

Body:पंचकूला जिला अदालत के एडिशनल सेशन जज संजय सुधीर की अदालत ने एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सभी दोषियों में से चार दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक- एक लाख जुर्माना और पांचवीं दोषी ठहराई महिला चेरी जो बरमा की रहने वाली है उसको 8 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। Conclusion:मामला 2016 में माननीय हाईकोर्ट द्वारा पंचकूला की अदालत में रेफर किया गया था जिसमें आज यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। मामले में दोषी करार दिए गए आर शिवा, वेंकटेश, एस मनी ,सनमुगम और एम प्रभु को 10 साल की सजा और बर्मा की महिला जिसका नाम चेरी है उसको 8 साल की सजा सुनाई है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.