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पलवल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार, 13 साल पहले दिया था वारदात को अंजाम

पलवल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पलवल पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया (rape case in palwal) है. आरोपी ने 13 साल पहले वारदात को अंजाम दिया था.

rape case in palwal
पलवल पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया
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Published : Feb 14, 2023, 6:35 PM IST

पलवल: 13 साल से फरार चल रहे दुष्कर्म को आरोपी को पलवल होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. होडल की अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगशेर सिंह ने मामले की विस्तार से जानकारी दी है.

जांच शाखा प्रभारी ने बताया कि 27 जून 995 को एक आरोपी ने सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना से आहत पीड़िता ने 1 जुलाई 1995 को आत्महत्या कर ली थी. जिस मामले में आरोपी राजू को गिरफ्तार किया गया था. फरीदाबाद अदालत से आरोपी को 23 जुलाई 1998 को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल कैद 3 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 306 में 5 साल कैद 1 हजार 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी. आरोपी को साल 2000 में उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से जमानत दी गई थी. जिसकी अपील 6 अक्टूबर 2010 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से अपील खारिज हुई. तभी से आरोपी फरार चल रहा था.

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पुलिस के मुताबिक उसके बाद उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से री अरेस्ट वारंट जारी किये गए. पुलिस टीम को बीते सोमवार को मुखबिर खास की तरफ से सूचना प्राप्त हुई, कि 13 साल से फरार चल रहा दुष्कर्म का आरोपी राजू चंडीगढ़ स्थित एक किराए के मकान में रह रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित करके कल मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू किया गया. आरोपी राजू जोकि अपना नाम बदलकर ऋषिराज पुत्र बृजकिशोर बनकर चंडीगढ़ में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें: रोहतक में साइबर ठगी, पिता के नाम का झांसा देकर युवती के अकाउंट से निकाले 48 हजार

पलवल: 13 साल से फरार चल रहे दुष्कर्म को आरोपी को पलवल होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. होडल की अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगशेर सिंह ने मामले की विस्तार से जानकारी दी है.

जांच शाखा प्रभारी ने बताया कि 27 जून 995 को एक आरोपी ने सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना से आहत पीड़िता ने 1 जुलाई 1995 को आत्महत्या कर ली थी. जिस मामले में आरोपी राजू को गिरफ्तार किया गया था. फरीदाबाद अदालत से आरोपी को 23 जुलाई 1998 को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल कैद 3 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 306 में 5 साल कैद 1 हजार 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी. आरोपी को साल 2000 में उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से जमानत दी गई थी. जिसकी अपील 6 अक्टूबर 2010 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से अपील खारिज हुई. तभी से आरोपी फरार चल रहा था.

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पुलिस के मुताबिक उसके बाद उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से री अरेस्ट वारंट जारी किये गए. पुलिस टीम को बीते सोमवार को मुखबिर खास की तरफ से सूचना प्राप्त हुई, कि 13 साल से फरार चल रहा दुष्कर्म का आरोपी राजू चंडीगढ़ स्थित एक किराए के मकान में रह रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित करके कल मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू किया गया. आरोपी राजू जोकि अपना नाम बदलकर ऋषिराज पुत्र बृजकिशोर बनकर चंडीगढ़ में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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