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पलवल में नाबालिग से दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा - हरियाणा लेटेस्ट अपडेट

पलवल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. दोषी पर 2021 में मामला दर्ज हुआ था. जिसको लेकर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Palwal crime news
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Published : Mar 25, 2023, 8:34 PM IST

पलवल: नाबालिग लड़की से मारपीट और रेप के मामले में पलवल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि 26 मई 2021 को शहर थाने में पीड़िता के परिजनों ने अपने साथ मारपीट और रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी.

जिसमें कहा गया था कि दोषी उसके घर में जबरन घुस गया और नाबालिग से मारपीट करते हुए जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. दोषी ने कहा कि अगर पीड़िता ने इस बारे में किसी को भी बताया वो उसे जान से मार देगा. पीड़िता के पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 323, 450, 506, 376 आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था.

आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने नीमका जेल पलवल भेज दिया था. मामला अदालत में विचाराधीन था. मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट पलवल ने सभी सबूतों के आधार पर 26 वर्षीय दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह भी पढ़ें-पानीपत में युवक हत्या, 9 महीने पहले हुई थी शादी, शराब के नशे में 3 बदमाशों ने चाकू से गोदा

बता दें कि इस तरह के संगीन मामलों में फैसले आने से एक ओर जहां आमजन में न्यायपालिका के प्रति आस्था जागती है. वहीं दूसरी ओर अपराधियों के भी हौसले पस्त होते हैं. महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस ने इस मामले में बेहतर तरीके से पैरवी करते हुए तथ्य जुटाए थे, ताकि दोषियों को अपने गलत कर्मों की सजा मिल सके. उन्होंने कहा आगे भी जिला पुलिस द्वारा मामले में इसी तरह से गंभीरता से पैरवी की जाएगी, ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके.

पलवल: नाबालिग लड़की से मारपीट और रेप के मामले में पलवल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि 26 मई 2021 को शहर थाने में पीड़िता के परिजनों ने अपने साथ मारपीट और रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी.

जिसमें कहा गया था कि दोषी उसके घर में जबरन घुस गया और नाबालिग से मारपीट करते हुए जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. दोषी ने कहा कि अगर पीड़िता ने इस बारे में किसी को भी बताया वो उसे जान से मार देगा. पीड़िता के पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 323, 450, 506, 376 आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था.

आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने नीमका जेल पलवल भेज दिया था. मामला अदालत में विचाराधीन था. मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट पलवल ने सभी सबूतों के आधार पर 26 वर्षीय दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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बता दें कि इस तरह के संगीन मामलों में फैसले आने से एक ओर जहां आमजन में न्यायपालिका के प्रति आस्था जागती है. वहीं दूसरी ओर अपराधियों के भी हौसले पस्त होते हैं. महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस ने इस मामले में बेहतर तरीके से पैरवी करते हुए तथ्य जुटाए थे, ताकि दोषियों को अपने गलत कर्मों की सजा मिल सके. उन्होंने कहा आगे भी जिला पुलिस द्वारा मामले में इसी तरह से गंभीरता से पैरवी की जाएगी, ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके.

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