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रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में अनाथ आश्रम संचालक पर केस दर्ज

पलवल में एक अनाथ आश्रम के संचालक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. ऐसा आरोप है कि संचालक ने रेप पीड़िता नाबालिग लड़की की पहचना उजागर कर दान देने की मांग की.

Case filed against orphanage operator for allegations of revealing identity of rape victim in palwal
Case filed against orphanage operator for allegations of revealing identity of rape victim in palwal
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Published : Aug 31, 2020, 6:28 PM IST

पलवल: बेटे को जन्म देने के बाद रेप पीड़ितe नाबालिग लड़की की पहचान उजागर कर दान मांगने के आरोप में प्रेमघर अनाथ आश्रम संचालक प्रेम खुल्लर पर दर्ज मुकदमा किया गया है. प्रेम खुल्लर पर आरोप लगाया गया की उसने सोशल मीडिया पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर की और उसके नवजात शिशु को रखने के नाम पर पैसे मांगे.

बता दें कि इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायधीश ने भी रेप पीड़िता नाबालिग लड़की के कल्याण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला बाल कल्याण समिति को सौंपी थी. उसके बाद भी उसके हित सुरक्षित नहीं रहे. चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स के तहत रेप पीड़ित गर्भवती लड़की को अनाथ आश्रम में छोटी-छोटी बच्चियों के बीच नहीं रखा जा सकता है.

अनाथ आश्रम संचालक पर केस दर्ज, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें- सोनीपत: बीमारी से परेशान होकर 55 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

रेप पीड़िता की नियमित दिनचर्या से बच्चियों की मनोदशा पर विपरीत असर पड़ता है. रेप पीड़िता के शारीरिक कष्ट को समझते हुए उसे उचित माहौल क्यों नहीं दिया गया. ये आरोप भी चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग पर लग रहे हैं, लेकिन विभाग भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है. प्रेम कुमार खुल्लर अनाथ आश्रम में नहीं मिला. उसके रिहायशी की तलाश की जा रही है. आरोपी के मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. अभी तक रेप पीड़िता लडकी के भी बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं.

पलवल: बेटे को जन्म देने के बाद रेप पीड़ितe नाबालिग लड़की की पहचान उजागर कर दान मांगने के आरोप में प्रेमघर अनाथ आश्रम संचालक प्रेम खुल्लर पर दर्ज मुकदमा किया गया है. प्रेम खुल्लर पर आरोप लगाया गया की उसने सोशल मीडिया पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर की और उसके नवजात शिशु को रखने के नाम पर पैसे मांगे.

बता दें कि इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायधीश ने भी रेप पीड़िता नाबालिग लड़की के कल्याण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला बाल कल्याण समिति को सौंपी थी. उसके बाद भी उसके हित सुरक्षित नहीं रहे. चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स के तहत रेप पीड़ित गर्भवती लड़की को अनाथ आश्रम में छोटी-छोटी बच्चियों के बीच नहीं रखा जा सकता है.

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रेप पीड़िता की नियमित दिनचर्या से बच्चियों की मनोदशा पर विपरीत असर पड़ता है. रेप पीड़िता के शारीरिक कष्ट को समझते हुए उसे उचित माहौल क्यों नहीं दिया गया. ये आरोप भी चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग पर लग रहे हैं, लेकिन विभाग भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है. प्रेम कुमार खुल्लर अनाथ आश्रम में नहीं मिला. उसके रिहायशी की तलाश की जा रही है. आरोपी के मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. अभी तक रेप पीड़िता लडकी के भी बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं.

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