नूंह: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एडीजे नरेंद्र पाल की अदालत में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना नहीं भरने पर दोषी की 6 महीने की सजा बढ़ाई जा सकती है. बता दें कि मामला 2019 का है. सदर थाना नूंह क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की रोजाना की तरह अपने घर पर सोई हुई थी.
उस दौरान गांव के एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार किया. जब नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन बाद में घर पर हमला कर आरोपी के परिजनों ने उसे छुड़ा ले गए. मामले में नूंह पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के अलावा घर में घुसकर मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
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उस समय से यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. मामले में पुलिस की मजबूत पैरवी तथा वकीलों की बहस के बाद आरोपी मुस्ताक को दोषी पाया गया. इसी के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने मुस्ताक को 10 साल की सजा सुनाई है. खास बात है कि रेप मामलों में नूंह पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी कर रही है. वहीं, रेप के बढ़ते मामलों को लेकर कोर्ट भी पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है. पिछले कुछ समय में कई रेप केसों में दोषी को सजा मिल चुका है.