नूंह: जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 9 साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि इससे पहले भी इसी मामले में तौफीक और रत्ती नाम के दो दोषियों को न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई हुई है.
बता दें कि अभी भी मामले में दो आरोपियों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. पुलिस और पीड़ित पक्ष के वकील अब्दुल हामिद ने कोर्ट में केस की पैरवी की. जिसके बाद दोषी कमरुद्दीन को सजा मिली. जानकारी के मुताबिक बीते 20 जनवरी 2014 को पुन्हाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की खेतों में गई थी. उसी समय तौफीक, रत्ती, कमरुद्दीन समेत अन्य लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और रेप की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद 5 लोगों पर अपहरण सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में तौफीक व रत्ती को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था.
जिनको पहले ही 20-20 साल की सजा हो चुकी है. न्यायाधीश एडीजे नरेंद्र पाल की अदालत ने मंगलवार को कमरुद्दीन नाम के दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. कमरुद्दीन को पुन्हाना पुलिस ने वर्ष 2015 में गिरफ्तार किया था. सरकारी वकील आकाश तंवर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 20 जनवरी 2014 को पुन्हाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से करीब 9 साल पहले नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप किया गया था.
यह भी पढ़ें-पानीपत में कानून को ठेंगा! चोरों ने 9 महीने में एक ही जनरल स्टोर को तीसरी बार बनाया निशाना
परिवार के लोगों ने लड़की का पता लगाना शुरू किया. 31 जनवरी 2014 को आरोपियों के बारे में पता चला तो पीड़ित परिवार ने 1 फरवरी 2014 को पुन्हाना थाने में शिकायत देकर पांच लोगों को मामले में नामजद कराया. उसी समय से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था. इस मामले में अब तक तीन दोषियों को अदालत द्वारा 20-20 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है. कुल मिलाकर कोर्ट का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए नजीर पेश करेगा.