नूंह: शनिवार को सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूंह में लगे धारा 144 पर बयान दिया. बनवारी लाल ने कहा कि जिले में सीएए-एनआरसी कानून का विरोध करने वालों के लिए धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आए.
'किसी भी धर्म के लोगों से नागरिकता नहीं छीनेगा ये कानून'
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई को नागरिकता देने के लिए सीएए-एनआरसी कानून बनाया गया है, ताकि वहां जिन अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, उन्हें भारत में आसानी से रहने के लिए नागरिकता दी जा सके. मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों से नागरिकता छीनने के मकसद से कतई भी इस कानून को नहीं बनाया गया है.
डॉ. लाल ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हरको बैंक के अल्पावधि ऋण राशि कुल लगभग 3091 करोड़ रुपए हैं और लगभग 6,99,804 ऋणधारक हैं, जिनमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 2,51,481 ऋणधारकों से 1136.36 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है. इसी तरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों कुल ऋण राशि लगभग 608 करोड़ रुपये हैं और लगभग 31749 ऋणधारक हैं जिनमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 6925 ऋणधारकों से 150.74 करोड़ रुपए की ऋण वसूली की गई है.
वहीं सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार की सहकारी बैंकों के ऋणधारकों के लिये एकमुश्त ऋण निपटान योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोग उठा सकें.
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