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CAA-NRC का विरोध करने वालों के लिए नूंह में लगी धारा 144, जरूरी भी है: डॉ बनवारी लाल

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Published : Jan 4, 2020, 11:13 PM IST

बनवारी लाल ने सीएए के समर्थन में कहा कि ये कानून देश में रहने वालों के लिए बनाया ही नहीं गया. यह कानून किसी को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है. किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है. उन्होंने अपील की कि हम सभी को अफवाह फैलाने और भड़काने वाले लोगों को रोकना चाहिए.

minister banwari lal said section 144 is must in nuh
डॉ. बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री, हरियाणा

नूंह: शनिवार को सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूंह में लगे धारा 144 पर बयान दिया. बनवारी लाल ने कहा कि जिले में सीएए-एनआरसी कानून का विरोध करने वालों के लिए धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आए.

'किसी भी धर्म के लोगों से नागरिकता नहीं छीनेगा ये कानून'
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई को नागरिकता देने के लिए सीएए-एनआरसी कानून बनाया गया है, ताकि वहां जिन अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, उन्हें भारत में आसानी से रहने के लिए नागरिकता दी जा सके. मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों से नागरिकता छीनने के मकसद से कतई भी इस कानून को नहीं बनाया गया है.

नूंह में लगी धारा 144 पर बोले सहकारिता मंत्री, देखिए वीडियो

डॉ. लाल ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हरको बैंक के अल्पावधि ऋण राशि कुल लगभग 3091 करोड़ रुपए हैं और लगभग 6,99,804 ऋणधारक हैं, जिनमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 2,51,481 ऋणधारकों से 1136.36 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है. इसी तरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों कुल ऋण राशि लगभग 608 करोड़ रुपये हैं और लगभग 31749 ऋणधारक हैं जिनमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 6925 ऋणधारकों से 150.74 करोड़ रुपए की ऋण वसूली की गई है.

वहीं सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार की सहकारी बैंकों के ऋणधारकों के लिये एकमुश्त ऋण निपटान योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोग उठा सकें.

ये भी पढ़ें- ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला : BJP बोली- अब भी ISI चीफ से गले मिलना चाहेंगे सिद्धू ?

ये भी पढ़ें- ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी : पाक दूतावास के बाहर प्रदर्शन, भाजपा-अकाली का कांग्रेस पर निशाना

नूंह: शनिवार को सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूंह में लगे धारा 144 पर बयान दिया. बनवारी लाल ने कहा कि जिले में सीएए-एनआरसी कानून का विरोध करने वालों के लिए धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आए.

'किसी भी धर्म के लोगों से नागरिकता नहीं छीनेगा ये कानून'
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई को नागरिकता देने के लिए सीएए-एनआरसी कानून बनाया गया है, ताकि वहां जिन अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, उन्हें भारत में आसानी से रहने के लिए नागरिकता दी जा सके. मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों से नागरिकता छीनने के मकसद से कतई भी इस कानून को नहीं बनाया गया है.

नूंह में लगी धारा 144 पर बोले सहकारिता मंत्री, देखिए वीडियो

डॉ. लाल ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हरको बैंक के अल्पावधि ऋण राशि कुल लगभग 3091 करोड़ रुपए हैं और लगभग 6,99,804 ऋणधारक हैं, जिनमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 2,51,481 ऋणधारकों से 1136.36 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है. इसी तरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों कुल ऋण राशि लगभग 608 करोड़ रुपये हैं और लगभग 31749 ऋणधारक हैं जिनमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 6925 ऋणधारकों से 150.74 करोड़ रुपए की ऋण वसूली की गई है.

वहीं सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार की सहकारी बैंकों के ऋणधारकों के लिये एकमुश्त ऋण निपटान योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोग उठा सकें.

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Intro:संवाददाता नूह मेवात

स्टोरी ;- सीएए - एनआरसी कानून पर नूह में लगी धारा 144 पर क्या बोले कैबिनेट मंत्री

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि नूह जिले में सीएए - एनआरसी कानून का विरोध करने वालों के लिए धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि कानून - व्यवस्था बनी रही , कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आये। उन्होंने कहा कि सीएए देश में रहने वालों के खिलाफ नहीं है। यह कानून किसी को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है , न कि
नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आप - हम सभी को अफवाह फैलाने व भड़काने वाले लोगों को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान , अफगानिस्तान , बांगलादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू , सिख , ईसाई को नागरिकता देने के लिए सीएए - एनआरसी कानून बनाया गया है। वहां जिन अल्पसंख्यकों को सताया जाता है , उन्हें भारत में आसानी से रहने के लिए नागरिकता दी जा सके। मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों से छीनने के मकसद से कतई भी इस कानून को नहीं बनाया गया है।
बाइट ;- डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री
संवाददाता कासिम खान नूह मेवात
Body:संवाददाता नूह मेवात

स्टोरी ;- सीएए - एनआरसी कानून पर नूह में लगी धारा 144 पर क्या बोले कैबिनेट मंत्री

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि नूह जिले में सीएए - एनआरसी कानून का विरोध करने वालों के लिए धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि कानून - व्यवस्था बनी रही , कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आये। उन्होंने कहा कि सीएए देश में रहने वालों के खिलाफ नहीं है। यह कानून किसी को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है , न कि
नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आप - हम सभी को अफवाह फैलाने व भड़काने वाले लोगों को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान , अफगानिस्तान , बांगलादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू , सिख , ईसाई को नागरिकता देने के लिए सीएए - एनआरसी कानून बनाया गया है। वहां जिन अल्पसंख्यकों को सताया जाता है , उन्हें भारत में आसानी से रहने के लिए नागरिकता दी जा सके। मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों से छीनने के मकसद से कतई भी इस कानून को नहीं बनाया गया है।
बाइट ;- डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री
संवाददाता कासिम खान नूह मेवात
Conclusion:संवाददाता नूह मेवात

स्टोरी ;- सीएए - एनआरसी कानून पर नूह में लगी धारा 144 पर क्या बोले कैबिनेट मंत्री

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि नूह जिले में सीएए - एनआरसी कानून का विरोध करने वालों के लिए धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि कानून - व्यवस्था बनी रही , कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आये। उन्होंने कहा कि सीएए देश में रहने वालों के खिलाफ नहीं है। यह कानून किसी को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है , न कि
नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आप - हम सभी को अफवाह फैलाने व भड़काने वाले लोगों को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान , अफगानिस्तान , बांगलादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू , सिख , ईसाई को नागरिकता देने के लिए सीएए - एनआरसी कानून बनाया गया है। वहां जिन अल्पसंख्यकों को सताया जाता है , उन्हें भारत में आसानी से रहने के लिए नागरिकता दी जा सके। मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों से छीनने के मकसद से कतई भी इस कानून को नहीं बनाया गया है।
बाइट ;- डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री
संवाददाता कासिम खान नूह मेवात
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