नूंह: नाबालिग लड़की से रेप के मामले (minor girl rape case in nuh) में नूंह कोर्ट ने दोषी मुस्तफा को 20 साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना ना भरने पर मुस्तफा को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. मुस्तफा नूंह के तावडू का रहने वाला है. जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा (punishment for rapist in nuh) सुनाई है.
इसके साथ कोर्ट ने मुस्तफा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर मुस्तफा को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. दरअसल जिला नूंह में साल 2019 में 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया था. नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी. जिसमें कहा गया कि मुस्तफा ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया.
रेप पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़के की मौत हो गई. इस संबंध में जिला नूंह पुलिस ने मामला दर्ज कर मुस्तफा को कोर्ट में पेश किया. सोमवार को नूंह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्तफा को नाबालिग से रेप का दोषी माना और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अवाला कोर्ट ने मुस्तफा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना ना देने की सूरत में रेप के दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.