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नाबालिग अपहरण प्रयास मामले के दोषी को कोर्ट ने दी तीन साल की सजा, दो हजार रुपए का जुर्माना

नूंह में नाबालिग अपहरण प्रयास मामले के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 2018 में पुन्हाना उपमंडल के एक गांव में अवैध हथियार के बल पर दो युवकों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी.

minor kidnapping in Nuh
नाबालिग अपहरण प्रयास मामले में दोषी को सजा.
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Published : Mar 14, 2023, 9:55 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह के पुन्हाना थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अवैध हथियार के बल पर अपहरण करने के प्रयास मामले में स्पेशल कोर्ट ने आज सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है. बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है.

सरकारी अधिवक्ता आकाश तवर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत के विशेष लोक अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में पुन्हाना उपमंडल के एक गांव में अवैध हथियार के बल पर दो युवकों ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया था. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुन्हाना थाना में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. जिनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी. जिसे ट्रायल के दौरान दोषी ठहराया गया, जिन्हें पहले ही सजा दी जा चुकी है.

वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी मिरचू के खिलाफ ट्रायल के दौरान पुलिस सहयोग से अवैध हथियार का प्रयोग सहित लगभग सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्यों को जुटा कर मजबूती से न्यायालय में पैरवी की गई. जिनके आधार पर आरोपी मिरचू को कोर्ट द्वारा सोमवार को दोषी ठहराया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर किसी से भी ना करें निजी जानकारी साझा, हो सकते हैं साइबर फ्रॉड का शिकार

नूंह: हरियाणा के नूंह के पुन्हाना थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अवैध हथियार के बल पर अपहरण करने के प्रयास मामले में स्पेशल कोर्ट ने आज सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है. बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है.

सरकारी अधिवक्ता आकाश तवर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत के विशेष लोक अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में पुन्हाना उपमंडल के एक गांव में अवैध हथियार के बल पर दो युवकों ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया था. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुन्हाना थाना में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. जिनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी. जिसे ट्रायल के दौरान दोषी ठहराया गया, जिन्हें पहले ही सजा दी जा चुकी है.

वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी मिरचू के खिलाफ ट्रायल के दौरान पुलिस सहयोग से अवैध हथियार का प्रयोग सहित लगभग सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्यों को जुटा कर मजबूती से न्यायालय में पैरवी की गई. जिनके आधार पर आरोपी मिरचू को कोर्ट द्वारा सोमवार को दोषी ठहराया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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