महेंद्रगढ़: जिला पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर निजी स्कूल के चेयरमैन पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह (rao bahadur singh), स्कूल ट्रांसपोर्ट इंचार्ज सहित तीन-चार लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. मोजा मित्रपुरा निवासी अनुसूचित जाति की 28 वर्षीय महिला पिंकी देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नारनौल के गांव मोजा मित्रपुरा की रहने वाली है. उसने आरोप लगाया कि बीती 15 सितंबर की देर शाम करीब गांव अकबरपुर रामू निवासी अशोक कुमार ने यदुवंशी स्कूल पटिकरा की बस को लापरवाही से चलाते हुए उसके पति कैलाश चंद की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई.
इस बारे में बीती 16 सितंबर को फैजाबाद चौकी में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था. उक्त बस यदवुंशी स्कूल पटिकरा के नाम है और स्कूल का मालिक चेयरमैन राव बहादुर सिंह हैं. ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भूपेश शर्मा है. बीती 14 अक्टूबर को समय दोपहर 11 बजे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भूपेश शर्मा ने आकर कहा कि एक्सीडेंट के केस में समझौता कर लो. समझौते के बदले रुपये दिए जाएंगे और तेरे बच्चों को यदुवंशी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई करवाई जाएगी. राव बहादुर सिंह के फार्म हाउस महेंद्रगढ़ में आकार इस विषय में बात कर लो.
बीते लगभग सवा दो महीने पहले उन्हें चौकी फैजाबाद में बुलाकर धर्मवीर एसएचओ सदर थाना नारनौल ने कहा कि केस को वापस ले लो, इसमें आपका फायदा रहेगा. फिर एक्सीडेंट के केस में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. वह बार-बार अपने बच्चों को लेकर पुलिस चौकी फैजाबाद में चक्कर लगाती रही. हर बार राव बहादुर सिंह से मिलने की हिदायत ही मिलती रही.
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वह पुलिस की कार्रवाई नहीं होने की वजह से मानसिक रूप से टूट गई और पुलिस व भूपेश शर्मा के आश्वासन के तहत चार दिसंबर को राव बहादुर सिंह के महेंद्रगढ़ स्थित फार्म हाउस पर गई. पीड़िता का आरोप है कि उपस्थित लोगों ने डरा-धमकाकर चार कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए. इसके बाद राव बहादुर सिंह वहां पर आए और उन्हें पचास हजार रुपये देने की पेशकश की. उसने रुपये लेने से मना कर दिया. उसके मना करने पर वह आग बबूला हो गया और उन्हें जातिसूचक शब्द कहे.
वहीं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह निराधार है. शिकायतकर्ता मेरे पास तीन बार घर आए थे. मैंने उनसे कहा कि आपने जो मेरी स्कूल बस के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था वह गलत और झूठा है. क्योंकि खड़ी स्कूल बस को कैलाश ने पीछे से टक्कर मारी थी. महिला के पति की मौत का मुझे दुख है फिर भी जो मेरे से मदद होगी मैं करने को तैयार हूं. अनुसूचित जाति से संबंधित गाली गलौज के आरोप निराधार हैं.
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